बैंक के बराबर वेतन व सुविधा देने की मांग: बांसल

केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक्ट 1976 की धारा 17 एक के तहत मिले हक की मांग की।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 03 Apr 2021 04:30 PM (IST) Updated:Sat, 03 Apr 2021 04:30 PM (IST)
बैंक के बराबर वेतन व सुविधा देने की मांग: बांसल
बैंक के बराबर वेतन व सुविधा देने की मांग: बांसल

जागरण संवाददाता, संगरूर : केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक्ट 1976 की धारा 17 एक के तहत दिए अधिकारों का प्रयोग करते हुए देश के सभी ग्रामीण बैंकों के मुलाजिमों को एक नवंबर 2017 से व्यापारिक बैंकों के मुलाजिमों के बराबर वेतन देने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंधी रोष व्यक्त करते हुए पंजाब ग्रामीण बैंक आफिसर्स फेडरेशन के महासचिव कामरेड पाली राम बांसल ने कहा कि व्यापारिक बैंक के मुलाजिमों को 11वें वेतन समझौते के तहत पहले ही बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा है, लेकिन व्यापारिक बैंक में मिल रहे बढ़े हुए भत्ते व सुविधाएं ग्रामीण बैंक के मुलाजिमों को न देने से ग्रामीण बैंक मुलाजिमों में सख्त रोष है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 1990 में ग्रामीण बैंकों के वेतन व भत्तों का निपटारा करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, जिसने बराबर काम बराबर वेतन के सिद्धांतों का हवाला देकर ग्रामीण बैंकों को व्यापारिक बैंकों के बराबर वेतन व सुविधाएं देने का फैसला किया था। किंतु ग्रामीण बैंक मुलाजिमों को नवंबर 2017 से बकाया रकम भी नहीं दी गई। नोटिफिकेशन मुताबिक बकाया दो किस्तों में दिया जाएगा, जिसकी पहली किस्त वर्ष 2022 के पहले तिमाही व दूसरी छह महीने बाद दी जाएगी। उन्होंने मांग की कि ग्रामीण बैंक मुलाजिमों को व्यापारिक बैंक के बराबर वेतन व सुविधा दी जाए, बकाय को एक किस्त में दिया जाए।

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