बाजारों में नहीं बिकेंगे पटाखें, स्थान व समय निर्धारित

जागरण संवाददाता संगरूर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनमोल सिंह धालीवाल ने समय तय किया।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 25 Oct 2020 04:21 PM (IST) Updated:Sun, 25 Oct 2020 04:21 PM (IST)
बाजारों में नहीं बिकेंगे पटाखें, स्थान व समय निर्धारित
बाजारों में नहीं बिकेंगे पटाखें, स्थान व समय निर्धारित

जागरण संवाददाता, संगरूर :

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनमोल सिंह धालीवाल ने जिले के आम बाजारों में किसी भी किस्म की आतिशबाजी बनाने, स्टोर करने व खरीदने-बेचने पर पाबंदी लगा दी है। आदेश में कहा है कि पटाखों की बिक्री के लिए जिले में स्थान निश्चित किए गए हैं, जिनमें सब डिवीजन संगरूर में रणबीर कालेज ग्राउंड, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाई मती दास लड़के लोंगोवाल, नजदीक गुगा माड़ी पत्ती वडियानी लोंगोवाल, सब डिवीजन सुनाम में शहीद ऊधम सिंह ओलंपिक स्टेडियम, म्यूनिसिपल स्टेडियम, तोलावाल रोड चीमां, सब डिवीजन धूरी में ढिल्लों रेस्टोरेंट के सामने मंडी वाली रोड नजदीक मार्केट कमेटी धूरी, अनाज मंडी में राम लीला ग्राउंड शेरपुर, सब डिवीजन लहरा में खेल स्टेडियम, सब डिवीजन भवानीगढ़ में गुरु तेग बहादर खेल स्टेडियम, सब डिवीजन दिड़बा में स्टेडियम गामड़ी रोड, सब डिवीजन अहमदगढ़ में एमजीएमएन सीनियर सैकेंडरी स्कूल, ट्यूबवेल नंबर दो अहमदगढ़ के समक्ष खाली स्थान, सब डिवीजन मालेरकोटला में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने डिफेंस विभाग की खाली जगह, अनाज मंडी के सामने दशहरा ग्राउंड अमरगढ़, सब डिवीजन मूनक में शहीद ऊधम सिंह खेल स्टेडियम म्यूनिसिपल खेल स्टेडियम खनौरी शामिल हैं। सभी स्थानों पर सुबह दस बजे से शाम साढ़े सात बजे तक पटाखे बेचे जा सकते हैं। इसके अलावा शैक्षिक संस्थाओं व अस्पतालों के सौ मीटर घेरे में पटाखे व आतिशबाजी चलाने की पाबंदी है। पटाखे जलाने के लिए समय निर्धारित

दीवाली वाले दिन रात आठ बजे से रात दस बजे तक व गुरपर्व के दिन सुबह चार बजे से सुबह पांच बजे तक व रात को नौ बजे से दस बजे तक पटाखे चलाने का समय निश्चित किया गया है। आदेशों के तहत गुरपर्व व नववर्ष दौरान पटाखे चलाने से रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे चला सकें। पटाखों सो होने वाले शोर शराबा व प्रदूषण सहित आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में संभावित क्षेत्र को बचाने के लिए जिला संगरूर में पटाखे, आतिशबाजी आदि बनाने, स्टोर करने, बेचने व खरीदने को जगह निर्धारित की गई है। ऐसे में दीवाली के त्योहार के मद्देनजर विदेशों से आती सामग्री स्टोर करने, बेचने व इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाना बेहद जरूरी है।

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