बाहर घूमने, दुकानें खोलने वाले 15 व्यक्तियों पर केस दर्ज
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बेशक पंजाब सरकार ने रविवार को मुकम्मल लाकडाउन लगाने की हिदायत जारी की थी।
जागरण संवाददाता, संगरूर
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बेशक पंजाब सरकार ने रविवार को मुकम्मल लाकडाउन लगाने की हिदायत जारी की थी। इसके बावजूद विभिन्न जगहों पर नाई, कबाड़ी व अन्य व्यक्तियों द्वारा अपनी दुकानें खोल ली गईं। गश्त करते समय पुलिस ने नाइट कर्फ्यू व लाकडाउन के दौरान दुकान खोलकर कामकाज करते हुए दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। बिना मास्क घूमने वाले अभी भी अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने ऐसे ही 14 मामले दर्ज किए।
थाना सदर अहमदगढ़ पुलिस ने रविवार को लाकडाउन के दौरान शाम साढ़े पांच बजे गश्त करते हुए मलोद रोड पर फैसल स्वीट्स शाप खुली देखी। दुकानदार मोहम्मद फैसल निवासी हैदर शेख मालेरकोटला से पुलिस ने दुकान खोलने का कारण पूछा तो वह कोई भी जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने उसके खिलाफ लाकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में 188 आइपीसी के तहत केस दर्ज कर लिया। उधर, थाना संदौड़ पुलिस ने बस स्टैंड बुकणवाल के समीप एक मीट की दुकान खुली देखी। महावीर जयंती व लाकडाउन के बावजूद दुकानदार अवतार खान निवासी संदौड़ ने दुकान खोलकर हिदायतों का उल्लंघन किया। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
थाना सदर धूरी के हवलदार इंद्रजीत सिंह गश्त कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने रंगियां मंडी के समीप एसके हेयर ड्रेसर नाम की दुकान खुली देखी। पुलिस ने दुकान में जाकर देखा तो दुकानदार चमकौर सिंह निवासी इन्ना बाजवा दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने लाकडाउन का उल्लघंन करने वाले चमकौर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर धूरी के सहायक थानेदार मनोज कुमार ने लाकडाउन दौरान गश्त करते समय रंगियां फिरनी पर औजला हेयर सैलून नाम से दुकान खुली देखी। दुकानदार कुलविदर सिंह निवासी रंगियां के खिलाफ 188 आइपीसी व 51 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया।
उधर, थाना सिटी धूरी पुलिस ने लाकडाउन के दौरान बिना मास्क के घूम रहे हैपी खान उर्फ नाजर निवासी धूरी को काबू किया। उसके खिलाफ धारा 188 आइपीसी के तहत केस दर्ज कर जमानत पर रिहा कर दिया। थाना शेरपुर पुलिस के सहायक थानेदार प्रवीण कुमार ने बाजार में लाकडाउन के दौरान दुकान खोलने वाले गुरजीत सिंह निवासी खेड़ीकलां के खिलाफ केस दर्ज किया। थाना सिटी सुनाम के सहायक थानेदार ओंकार सिंह ने लाकडाउन के दौरान बिना वजह घर से बाहर निकलकर घूमने वाले बलविदर सिंह निवासी सुनाम, कुलदीप सिंह निवासी सुनाम के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया।
थाना सिटी सुनाम पुलिस के सहायक थानेदार बलकार सिंह ने विनोद कुमार निवासी गोबिदगढ़ जेजियां के खिलाफ 188 आइपीसी के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना लोंगोवाल के थानेदार राम सिंह ने बस स्टैंड ढड़रियां के समीप गश्त के दौरान लाडी स्वीट्स शाप खुली देखी। दुकान में तीन-चार व्यक्ति भी खड़े थे। पुलिस ने दुकानदार चमकौर सिंह उर्फ लाडी निवासी दियालगढ़ से दुकान खोलने का कारण पूछा तो उसने कहा कि दुकान के साथ पड़ोसी के घर लैंटर पड़ रहा था। उनकी लेबर की रोटी बनाने के लिए दुकान खोली थी। पुलिस ने चमकौर सिंह के खिलाफ धारा 188 आइपीसी के तहत केस दर्ज किया। उधर, थाना चीमा के सहायक थानेदार जसवीर सिंह बस स्टैंड चीमा के समीप गश्त कर रहे थे। पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे राजिदर सिंह निवासी चीमा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। थाना दिड़बा पुलिस के हवलदार सतगुर सिंह ने नाइट कर्फ्यू के दौरान इलोक में गश्त कर रहे थे। तो मनीश कुमार उर्फ कद्दू निवासी दिड़बा बिना मास्क के घर के बाहर सड़क पर घूमता मिला। थाना दिड़बा के ही सहायक थानेदार सुरेश कुमार ने सरकारी स्कूल रोगलां के समीप गश्त दौरान बिना मास्क घूम रहे बलवीर सिंह उर्फ बीरा निवासी रोगला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। थाना लहरा के सहायक थानेदार महेंद्र सिंह ने कबाड़ की दुकान खुली देखी। पुलिस के जांच करने पर पाया कि जरनैल सिंह उर्फ काका दुकान खोलकर कामकाज कर रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। थाना मूनक के सहायक थानेदार हरबंस सिंह ने कबाड़ की दुकान खोलकर कामकाज करने वाले दलवीर सिंह निवासी मूनक के खिलाफ धारा 188 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया। इसके अतिरिक्त पुलिस ने नाइट कर्फ्यू दौरान अपनी दुकान में रखकर नाजायज शराब बेच रहे मंगा सिंह निवासी राम नगर बस्ती संगरूर के खिलाफ 188 आइपीसी व आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया।