संगरूर में पांच मरीजों की मौत, 96 नए केस

जिला संगरूर में 96 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए वहीं पांच मरीजों की मौत हो गई।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 06:12 PM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 06:12 PM (IST)
संगरूर में पांच मरीजों की मौत, 96 नए केस
संगरूर में पांच मरीजों की मौत, 96 नए केस

जागरण संवाददाता, संगरूर

जिला संगरूर में 96 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं पांच मरीजों की मौत हो गई। जिले में कुल मरीजों की गिनती 6936 तक पहुंच गई है, वहीं एक्टिव केस 667 बाकी हैं। मंगलवार को संगरूर में 23, धूरी में 11, लोंगोवाल में छह, सुनाम में 11, मालेरकोटला में 15, भवानीगढ़ में पांच, मूनक में पांच, शेरपुर में एक, अमरगढ़ में पांच, अहमदगढ़ दो, कोहरियां में तीन, फतेहगढ़ पंजगराईयां में नौ मरीज नए पाए गए। इन संक्रमति मरीजों में एक चार वर्षीय बच्ची व उसकी मां भी शामिल हैं। जिले में 59 व्यक्ति मंगलवार को कोरोना मुक्त हुए। केवल ब्लाक संगरूर में ही एक्टिव केस 170 हो गए हैं। ---------------------

35 वर्षीय नौजवान समेत पांच की मौत

जिले में मंगलवार को पांच कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें मूनक ब्लाक का 35 वर्षीय युवक भी शामित है। मूनक के इस व्यक्ति की राजिदरा अस्पताल पटियाला, मूनक के ही 54 वर्षीय व्यक्ति की पटियाला के एक निजी अस्पताल, शेरपुर के 64 वर्षीय व्यक्ति की राजिदरा अस्पताल पटियाला, 60 वर्षीय ब्लाक भवानीगढ़ के पुरुष की राजिदरा अस्पताल पटियाला, ब्लाक फतेहगढ़ पंजगराईयां के 78 वर्षीय पुरुष की अमर अस्पताल पटियाला में मौत हो गई। जिले में मरने वालों की गिनती 282 हो गई है, जबकि अप्रैल के 20 दिन में 48 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। ----------------------- संगरूर व बरनाला में 30 तक जिम, सिनेमा घर, बार, कोचिग सेंटर बंद

संगरूर-बरनाला : कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब सरकार के आदेशों पर संगरूर व बरनाला के डीसी ने 30 अप्रैल तक जिले में सिनेमा घर, बार, जिम, कोचिग सेंटर, खेल कांप्लेक्स इत्यादि बंद करने के आदेश दिए। इन पाबंदिों में रात के क‌र्फ्यू का समय रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है। सभी बार, सिनेमा हाल, जिम, सपा, कोचिग सेंटर, खेल कांप्लेक्स बंद रहेंगे व सोमवार से लेकर शनिवार तक रेस्तरां व होटल को सिर्फ खाना घर ले जाने व होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। जिले में विवाह शादी व संस्कार समेत 20 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। दस से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठ नहीं हो सकेंगे, इसके लिए प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। संस्कार में ही 20 की छूट रहेगी। सभी साप्ताहिक मार्केट भी बंद रहेंगी। किसी भी प्रकार के नियमों की उल्लंघना करने पर 188 आईपीसी धारा अधीन कार्रवाई की जाएगी।

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