35 लीटर अवैध शराब समेत एक काबू

आनंदपुर साहिब पुलिस ने एक व्यक्ति को 35 लीटर अवैध लाहन समेत काबू किया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 16 Jun 2021 10:24 PM (IST) Updated:Wed, 16 Jun 2021 10:24 PM (IST)
35 लीटर अवैध शराब समेत एक काबू
35 लीटर अवैध शराब समेत एक काबू

संवाद सहयोगी, आनंदपुर साहिब: आनंदपुर साहिब पुलिस ने एक व्यक्ति को 35 लीटर अवैध लाहन समेत काबू किया है। थाना प्रमुख आनंदपुर साहिब रुपिदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम आनंदपुर साहिब के साथ लगते गांव गंभीरपुर लोअर में गश्त पर थी। इसी दौरान एक्टिवा सवार व्यक्ति कुलदीप सिंह निवासी मजारी थाना कोट कहलूर हिमाचल प्रदेश को शक के आधार पर रोका। उसके पास एक कैनी थी, जिसमें 35 लीटर अवैध लाहन भरी हुई थी। इसके बाद आरोपित को काबू कर उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पंजीकृत कर्मचारी की कोरोना से मौत होने पर आश्रितों को राहत देगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम

जागरण संवाददाता, रूपनगर

कर्मचारी राज्य बीमा निगम शाखा शहीद ए आजम भगत सिंह नगर रूपनगर के मैनेजर संत राम ने बताया कि कोविड-19 के कारण जिन बीमाकृत व्यक्तियों की मौत हुई है, उनके आश्रितों को राहत प्रदान की जा रही है। यह योजना 24 मार्च 2020 से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है। जो बीमाकृत व्यक्ति कर्मचारी थे और जिनकी कोविड 19 के कारण मौत हुई उनके आश्रितों को शर्तों के पूरा होने पर योजना के अंतर्गत वह राहत के लिए पात्र हैं। मृतक बीमाकृत व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर कोविड-19 रोग के निदान की तिथि से कम से कम 3 माह पूर्व पंजीकृत होना चाहिए। बीमाकृत व्यक्ति कोविड-19 रोग के निदान के समय बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए। रोग के निदान से ठीक पहले अधिकतम एक वर्ष की अवधि के दौरान उसके लिए कम से कम 70 दिन के अंशदान का भुगतान/देय होना चाहिए। मृतक बीमाकृत व्यक्ति के पात्र आश्रितों को बीमाकृत के औसत वेतन का 90 फीसदी दर से प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। भुगतान सीधा उनके बैंक खाते में होगा। योजना के अंतर्गत राहत की न्यूनतम राशि 1800 रुपये प्रतिमाह है।

राहत का लाभ उठाने के लिए कोविड-19 की पाजिटिव रिपोर्ट व बीमाकृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति सहित किसी भी निकटतम कर्मचारी राज्य बीमा निगम के शाखा कार्यालय में संपर्क करें।

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