पुराने बकाया प्रापर्टी टैक्स पर 10 फीसद छूट का अंतिम दिन आज

पुराने बकाया प्रापर्टी टैक्स पर 10 फीसदी की छूट के लिए 30 नवंबर अंतिम दिन है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 30 Nov 2021 05:33 AM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 05:33 AM (IST)
पुराने बकाया प्रापर्टी टैक्स पर 10 फीसद छूट का अंतिम दिन आज
पुराने बकाया प्रापर्टी टैक्स पर 10 फीसद छूट का अंतिम दिन आज

जागरण संवाददाता, पटियाला : पुराने बकाया प्रापर्टी टैक्स पर 10 फीसदी की छूट के लिए 30 नवंबर अंतिम दिन है। 30 नवंबर के बाद बकाया प्रापर्टी टैक्स पर 20 फीसद की पैनल्टी और 18 फीसद का ब्याज अदा करना होगा। जिन लोगों ने चालू वित्त वर्ष के प्रापर्टी टैक्स नहीं भरा, वे उसे 31 दिसंबर तक 10 फीसद छूट के साथ भर सकते हैं, लेकिन आगामी 31 दिसंबर के बाद चालू वित्तीय वर्ष के प्रापर्टी टैक्स पर 10 फीसद पेैनल्टी देनी होगी। यह जानकारी नगर निगम कमिश्नर विनीत कुमार ने दी।

जानकारी अनुसार पंजाब सरकार ने प्रापर्टी टैक्स का पुराना बकाया धारकों को बड़ी राहत देते हुए ओटीएस (वन टाइम सैटलमेंट) के जरिए राहत देने का एलान किया था। इस ओटीएस के मुताबिक वर्ष 2013 से जिस किसी प्रापर्टी के मालिक ने अपना प्रापर्टी टैक्स नहीं भरा, पुराने बकाया प्रापर्टी टैक्स की राशि में 20 फीसदी की पैनल्टी और 18 फीसदी का ब्याज जोड़ा जाएगा। कुल राशि पर पंजाब सरकार के आदेशानुसार 10 फीसदी की छूट दे दी जाएगी। पंजाब सरकार द्वारा जारी ओटीएस का फायदा उठाते हुए शहर के करीब 45 हजार से अधिक प्रापर्टी मालिकों को अपना प्रापर्टी टैक्स जमा करवा दिया। चालू वित्त वर्ष में नगर निगम द्वारा प्रापर्टी टैक्स से होने वाली आय का लक्ष्य करीब 18 करोड़ रुपये रखा गया था। प्रापर्टी टैक्स के सरकारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर तक निगम ने 10 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रापर्टी टैक्स प्राप्त कर लिया है, जबकि आठ करोड़ 70 लाख के करीब बकाया प्रापर्टी टैक्स इकट्ठा किया जाना अभी शेष है। प्रापर्टी टैक्स पर दिखा कोरोना का असर

प्रापर्टी टैक्स शाखा के प्रमुख सुपरिटेंडेंट रमिदर सिंह ने कहा कि प्रापर्टी टैक्स की रिकवरी में देरी होने का कारण कहीं न कहीं कोरोना को माना जा सकता है। क्योंकि व्यवसायिक यूनिट मालिकों ने कोरोना महामारी के दौरान भारी वित्तीय घाटा झेला है। आंकड़ों के अनुसार नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में करीब 22 हजार व्यवसायिक यूनिट हैं, और अभी तक करीब 12 हजार यूनिट अपना प्रापर्टी टैक्स अदा कर चुके हैं, जबकि दस हजार यूनिट के करीब प्रापर्टी टैक्स बकाया है। इसके अलावा 125 गज तक के यूनिट, विधवा महिलाओं, सैनिकों, अपाहिजों आदि को प्रापर्टी टैक्स से छूट दी गई है। छूट हासिल करने वाले यूनिट की संख्या शहर में करीब 15 हजार है। तय समय में अदा करें प्रापर्टी टैक्स : कमिश्नर

नगर निगम कमिश्नर विनीत कुमार ने शहरवासियों को तय समय में प्रापर्टी टैक्स भरने की अपील की। ताकि किसी भी यूनिट मालिक को नगर निगम के नोटिस का सामना न करना पड़े। कमिश्नर ने कहा कि वन टाइम सैटलमेंट की अंतिम तारीख पर यूनिट धारक 10 फीसद का लाभ लेते हुए 20 फीसद पेनल्टी और 18 फीसदी ब्याज न भरकर अच्छी छूट हासिल कर सकते हैं।

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