कोविड से मारे गए ईएसआइधारक के परिवार को मिलेगी पेंशन
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइ) ने कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों को राहत दी है।
जागरण संवाददाता, पटियाला : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइ) ने कोविड-19 के कारण मरने वाले लोगों को राहत दी है। जिन बीमाधारक व्यक्तियों की मौत हुई है, उनके आश्रितों को मिलने वाली सैलरी की 90 प्रतिशत राशि बतौर पेंशन मिलेगी। अगर मृतक के 25 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो वो 90 प्रतिशत राशि उनमें 60 व 20-20 प्रतिशत के तौर पर बांटकर दी जाएगी। राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पटियाला आफिस मैनेजर सुबेग सिंह ने बताया कि यह योजना 24 मार्च 2020 से लेकर आगामी दो साल की अवधि तक लागू है। मृतक बीमाकृत व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड (मरने से कम से कम तीन महीने पहले) होना चाहिए। बीमाधारक कोविड-19 के उपचार के समय बीमायुक्त नौैकरी में होना चाहिए। योजना के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति कोविड-19 की पाजिटिव रिपोर्ट और बीमाधारक व्यक्ति का मौत सर्टिफिकेट के साथ दस्तावेज देगा तो उसे लाभ मिलेगा। सुबेग सिंह ने बताया कि लाभ लेने वाले लोग दस्तावेज जमा करवाएंगे तो उसके 15 दिन में उनका केस हल कर दिया जाएगा। मृतक के परिवार में सबसे बड़ी उम्र के सदस्य को या बीमाकृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने वाले को 15 हजार रुपये संस्कार राशि भी दी जाएगी।
इसके अलावा कोविड-19 बीमारी से पीड़ित व्यक्ति निगम से अपने वेतन की 70 प्रतिशत राशि डाक्टर से प्रमाणित सर्टिफिकेट के आधार पर लाभ ले सकता है। बीमारी के दौरान यह लाभ एक साल में अधिक से अधिक 91 दिन का मिलेगा। इसके लिए व्यक्ति के द्वारा निगम में 78 दिन की राशि जमा होनी चाहिए।