आदेश : अब गैर अध्यापन कार्यों में शिक्षकों की नहीं लगेंगी ड्यूटियां

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अध्यापकों को राहत देते हुए अध्यापकों की गैर अध्यापन कार्यों में ड्यूटी पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 08:13 AM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 08:13 AM (IST)
आदेश : अब गैर अध्यापन कार्यों में  शिक्षकों की नहीं लगेंगी ड्यूटियां
आदेश : अब गैर अध्यापन कार्यों में शिक्षकों की नहीं लगेंगी ड्यूटियां

जागरण संवाददाता पटियाला : पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अध्यापकों को राहत देते हुए अध्यापकों की गैर अध्यापन कार्यों में ड्यूटी पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं। जिसके चलते स्कूल शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश जारी करते हुए किसी भी सर्वे या अन्य कार्य में अध्यापकों की ड्यूटी लगाने से पहले विभाग से इजाजत लेना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आदेशों में हाई कोर्ट की याचिका का भी हवाला दिया गया है, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा अध्यापकों की गैर अध्यापन कार्यों में गैर जरूरी ड्यूटी लगाने पर रोक लगाने को कहा है।

पिछले समय के दौरान अध्यापकों की कोविड समेत अन्य सर्वे व कार्यों के लिए ड्यूटियां लगाने के चलते अध्यापकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए ऐसी ड्यूटियों पर रोक लगाने की मांग की थी। जिसके अंतर्गत विभाग ने यह फैसला किया है। वहीं, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के प्रधान विक्रम देव सिंह ने कहा कि हर साल शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर ऐसे आदेश लागू ही नहीं होते। जिस कारण अध्यापकों की इसके बावजूद ड्यूटी लगाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर विभाग और सरकार अध्यापकों को राहत देकर शिक्षा के प्रति फोकस करना चाहती है तो अध्यापकों की ड्यूटी आना लगाने संबंधी सीएम ऑफिस से आर्डर जारी हो ताकि हर विभाग और अधिकारी इन का सख्ती से पालन करें।

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