31 मार्च 2020 तक का प्रापर्टी टैक्स का बकाया 30 नवंबर तक भरा तो मिलेगी 10 फीसद रिबेट

सरकार ने महामारी में करदाताओं को राहत देने को बकाया प्रापर्टी टैक्स देने के लिए वन टाइम सेटलमेट स्कीम (ओटीएस) लागू की है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 07:16 AM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 07:16 AM (IST)
31 मार्च 2020 तक का प्रापर्टी टैक्स का बकाया 
30 नवंबर तक भरा तो मिलेगी 10 फीसद रिबेट
31 मार्च 2020 तक का प्रापर्टी टैक्स का बकाया 30 नवंबर तक भरा तो मिलेगी 10 फीसद रिबेट

बलविदरपाल सिंह. पटियाला

सरकार ने महामारी में करदाताओं को राहत देने को बकाया प्रापर्टी टैक्स देने के लिए वन टाइम सेटलमेट स्कीम (ओटीएस) लागू की है। 31 मार्च 2020 तक की देनदारी वालों को 30 नवंबर तक टैक्स जमा करवाने पर 10 फीसद रिबेट मिलेगी। अगर इसके बाद भी व्यक्ति तय समय पर प्रापर्टी टैक्स नहीं भरता तो उसे जुर्माने के साथ-साथ ब्याज भी देना पड़ेगा।

उधर, इस जारी हुई स्कीम के बाद नगर निगम अधिकारियों को प्रापर्टी टैक्स का पेंडिग पड़ा पैसा मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि विभाग द्वारा स्कीम संबंधी जारी नोटिफिकेशन को लेकर असमंजस है। सरकार ने यह 10 फीसद रिबेट असल राशि सहित जुर्माना व बयाज पर दी है या केवल असल राशि पर। जिसके चलते निगम द्वारा विभाग को क्लेरीफिकेशन के लिए लिखित पत्र भेजा है। जानकारी के अनुसार आगामी एक दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक 10 फीसद रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा।

जानकारी के अनुसार पिछले दो साल से महामारी के चलते आम व्यक्ति, दुकानदार व अन्य वस्तुओं का व्यापार करने वाले कारोबारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। इसके चलते लोग प्रापर्टी टैक्स नहीं भर रहे। माना जा रहा है कि इसी वजह से स्थानीय निकाय विभाग ने प्रापर्टी टैक्स न भरने वालों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जारी की।

एक जनवरी 2022 से एक फरवरी तक पांच फीसद जुर्माना

वन टाइम स्कीम का लाभ 30 नवंबर तक न लेने वालों को आगामी एक जनवरी 2022 से पेंडिग अमाउंट पर पांच फीसद जुर्माना देना होगा। साथ ही संबंधित व्यक्ति से निगम 12 फीसद सालाना ब्याज भी वसूल करेगा। इसके बाद एक जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक पेंडिग अमाउंट पर 20 फीसद जुर्माने के साथ 18 फीसद सालाना ब्याज देना होगा। वहीं दूसरी ओर एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रापर्टी टैक्स न भरने वाले भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस दायरे में आने वालों को 30 नवंबर 2021 तक प्रापर्टी टैक्स भरने पर 10 फीसद रिबेट मिलेगी। एक दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक पब्लिक को यह रिबेट नहीं मिलेगी। इसके बाद एक जनवरी 2020 से पांच फीसद जुर्माने के साथ 12 फीसद ब्याज देना होगा। इसी तरह एक जनवरी से 31 मार्च 2022 तक पेंडिग अमाउंट पर 20 फीसद जुर्माना व 18 फीसद सालाना ब्याज देना होगा। टारगेट 18 करोड़ रुपये का तो मिले सिर्फ 15 करोड़

निगम जानकारों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर निगम ने प्रापर्टी टैक्स कलेक्शन से 18 करोड़ रुपये का टारगेट रखा था, पर निगम को सिर्फ 15 करोड़ रुपये का रेवेन्यू ही मिला। कोविड के चलते इस बार भी निगम ने 18 करोड़ रुपये का टारगेट रखा है। जानकारी के अनुसार हर वर्ष 30 सितंबर तक पब्लिक को प्रापर्टी टैक्स भरने में 10 फीसद रिबेट दी जाती है। इसके बाद दिसंबर तक असल टैक्स व इसके बाद एक जनवरी से मार्च तक प्रापर्टी टैक्स भरने पर 20 फीसदी पेनल्टी और मार्च के बाद पेनल्टी के साथ 18 फीसद ब्याज वसूल किया जाता है। निगम के पास अब तक प्रापर्टी टैक्स के करीब छह करोड़ रुपये आ चुके हैं। वैसे प्रापर्टी टैक्स से निगम को 15 से 16 करोड़ रुपये मिलते हैं। जनता ज्यादातर सितंबर में ही प्रापर्टी टैक्स भरती है। इसके चलते इस महीने करीब पांच करोड़ रुपये और आने की संभावना है। इस वन टाइम स्कीम से जहां लोगों को फायदा होगा, वहीं निगम को भी प्रापर्टी टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी मिलेगी।

-पुनमदीप कौर, कमिश्नर नगर निगम, पटियाला

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