दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह नौ से पांच बजे तक खोलने के निर्देश

डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए रोजाना शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक क‌र्फ्यू लागू रखने के निर्देश जारी किए।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 10:36 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 10:36 PM (IST)
दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह नौ से पांच बजे तक खोलने के निर्देश
दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह नौ से पांच बजे तक खोलने के निर्देश

जागरण संवाददाता:पटियाला

डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए रोजाना शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक क‌र्फ्यू लागू रखने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा डीसी ने सभी रेस्टोरेंट, कैफे, काफी शाप, फास्ट फूड आउट लेट, ढाबे, मिठाई की दुकानें, बेकरी के भीतर बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी लगाई है और होम डिलीवरी सिर्फ रात नौ बजे तक ही हो सकती है। वहीं बार, सिनेमा हाल,जिम, सपा, स्विमिग पुल, कोचिग सेंटर, स्पोर्टस कांप्लेक्स व साप्ताहिक मंडी पर पाबंदी के निर्देश जारी किए और भरती परीक्षा पर रोक नहीं होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थान शाम 6 बजे रोजाना बंद होगे और गुरूद्वारा साहिब मंदिर,मस्जिद व गिरजाघरों में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। ---- ये दुकानें पांच दिन खुलेंगी

डीसी ने कहा कि जरूरी वस्तु की दुकानें व विभागों को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ से शाम पौंच बजे तक खुला रखने पर छूट रहेगी। इनमें करियाना, दूध डेयरी, ब्रेड,सब्जी और फल, पोल्ट्री, अंडा और मीट, मोबाइल मरम्मत, फर्टिलाइजर, बीज, कीट नाशक व खेतीबाड़ी व बागबानी मशीनरी, रिटेल व होलसेल व शराब के ठेके, औद्योगिक सामान, हार्डवेयर मशीनरी, मोटर पाइप, आटोमोबाइल, सामान, आटो मोबाइल रिपेयर, औद्योगिक का कच्चा सामान, निर्यात-आयात के विभाग व ऐनक की दुकानें खुली रखने पर क‌र्फ्यू से छूट रहेगी। इसके अलावा गैर जरूरी वस्तुओं से संबंधित दुकाने सिर्फ सोमवार ओर शुक्रवार सुबह नौ से शाम पांच बजे तक ही खुल सकेगी। अस्पताल,नर्सिंग होम, वेटनरी अस्पताल, लैबारेटरी, मेडिकल विभाग व सभी सरकारी क्षेत्र के दवाई बनाने व सप्लाई करने वाले विभाग से संबंधित आवाजाई को जरूरी दस्तावेज दिखाने के बाद छूट रहेगी। इसके अलावा रेल,हवाई व बस के जरिए यात्रियों की आवाजाई जरूरी दस्तावेज दिखाने के बाद जारी रहेगी। उधर खेतीबाड़ी,बागबानी,पुश पालन वेटनरी सेवाओं से संबंधित सभी गतिविधियों को छूट रहेगी। वैक्सीनेशन लगाने कैंप लगाने का काम जारी रहेगा व उत्पादन व इंडस्ट्री व इनसे संबंधित मुलाजिमों की आवाजाई पर छूट रहेगी। वहीं दूसरी और पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, आईटी टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट ब्राडकास्टिंग, केबल सेवाएं, बिजली से सबंधित सेवाएं,कोल्ड व वेयर हाउस सेवाएं, बैंक,एटीएम और कैश वैन पर भी छूट रहेगी। ---10 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी

जिले में किसी भी तरह का सियासी, सामाजिक, सभ्याचारक, खेल व विभिन्न समागम पर पाबंदी रहेगी। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रबंधक, समागम में भाग लेने वाले व्यक्ति व जगह के मालिक, टेंट हाउस के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। शादी अंतिम रस्म पर 10 व्यक्ति से ज्यादा एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। शादी समागम के लिए जिला प्रशासन से पहले प्रवानगी लेनी जरूरी होगी। इसके अलावा समागम में निर्धारित संख्या से ज्यादा व्यक्तियों को शामिल होने पर पांच दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। डीसी कुमार ने किसान जत्थेबंदी, धार्मिक नेताओं को खासकर टोल प्लाजा, मालज व पेट्रोल पंप पर भीड़ इकट्ठा करने से गुरेज करने की अपील की। ---दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ करेगा काम

डीसी ने निर्देश जारी करते कहा कि सभी सरकारी दफ्तरों में 50फीसद स्टाफ ही काम करेगा। इनमें कोविड मैनेजमेंट में लगे दफ्तरी शामिल नहीं होगे। जबकि शेष क्षेत्र जैसे कि आर्किटेक्ट, सीए, बीमा कंपनियों के दफ्तर को केवल वर्क फ्राम होम की इजाजत होगी। सरकारी दफ्तरों में 45 साल से ज्यादा आयु वाले सभी मुलाजिम वैक्सीनेशन करवाएंगे और टीका न लगवाने वाले को आरटीपीसीआर की नेगटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी होगी। सार्वजनिक आवाजाई सेवा के अंतगर्त आने वाले बस,टैक्सी व आटो को 50फीसदी सवारियों के चलाने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा फोर व्हीलर जैसे कि कार,टैक्सी में दो व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। पर मरीज को अस्पताल ले जाने व लाने के दौरान इससे छूट रहेगी। उधर, मोटर साइकल या फिर स्कूटर पर दो व्यक्तियों के बैठने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा अगर दो व्यक्ति एक ही परिवार से संबंधित है तो इनको इस पाबंदी से छूट रहेगी। ----स्कूल व कालेज बंद रखने के निर्देश

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोविड के चलते स्कूल व कालेज बंद रहेंगे। जबकि टीचिग व नान टीचिग 50 फीसदी स्टाफ मौजूद रहेगा। इसके अलावा मेडिकल व नर्सिंग कालेज खुले रहेंगे। उधर गांव के अंदर रात के समय क‌र्फ्यू व साप्ताहिक क‌र्फ्यू के लिए ठीकरी पहरे लगाए जाएंगे।

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