डीसी ने शादी समागमों के लिए जारी किए निर्देश

डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित ने बुधवार को निर्देश जारी करके 30 अप्रैल या फिर इससे पहले निर्धारित शादी समागम की रस्मों को शाम 6 बजे के बाद शर्तों से स्वीकृति के निर्देश जारी किए है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 28 Apr 2021 08:31 PM (IST) Updated:Wed, 28 Apr 2021 08:31 PM (IST)
डीसी ने शादी समागमों के लिए जारी किए निर्देश
डीसी ने शादी समागमों के लिए जारी किए निर्देश

जागरण संवाददाता, पटियाला : डिप्टी कमिश्नर कुमार अमित ने बुधवार को निर्देश जारी करके 30 अप्रैल या फिर इससे पहले निर्धारित शादी समागम की रस्मों को शाम 6 बजे के बाद शर्तों से स्वीकृति के निर्देश जारी किए है। निर्देश अनुसार शादी समागम में 20 से ज्यादा लोग शिरकत नहीं करेंगे व शामिल होने वालों के लिए जिला मैजिस्ट्रेट के दफ्तर से क‌र्फ्यू पास जारी करवाना होगा। समागम नौ बजे तक पूरा करना होगा। इसके अलावा 1 मई या फिर इसके बाद तय किए शादी समागम संबंधी संबंधित परिवारों को समय सीमा जिला मैजिस्ट्रेट के दफ्तर द्वारा 27 अप्रैल को जारी निर्देश के मद्देनजर सोमवार से शुक्रवार सुबह पांच बजे से शाम छह बजे के दौरान ही रखने व शनिवार और रविवार को मुकम्मल लाकडाउन के मद्देनजर कोई भी समागम न रखने को कहा गया। समागम में 10 से ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए जिला प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। डीसी के निर्देश अनुसार पोल्ट्री उत्पाद व मीट से संबंधित दुकानों को कोविड पाबंदियों से छूट रहेगी।

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