नौ से पांच बजे तक कर लें खरीदारी, आज खुलेंगी यह दुकानें
राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण लाकडाउन लगाने की बजाय संबंधित जिले को अपने-अपने जिला में संक्रमित मामलों के हिसाब से रोटेशन वाइज दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है जिसके तहत बीते शनिवार को डीसी पठानकोट ने जरूरी वस्तुओं को रोजाना सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया है।
जागरण संवाददाता, पठानकोट : राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण लाकडाउन लगाने की बजाय संबंधित जिले को अपने-अपने जिला में संक्रमित मामलों के हिसाब से रोटेशन वाइज दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत बीते शनिवार को डीसी पठानकोट ने जरूरी वस्तुओं को रोजाना सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया है। इसके इलावा बाकी सभी कारोबारियो को किस दिन दुकान खोलनी है इसका रोस्टर जारी किया है। इसलिए सोमवार को जरूरी वस्तुओं के अलावा इलेक्ट्रानिक्स, मोबाइल, लैपटाप, रेडीमेड गारमेंटस सहित करीब 15 अन्य प्रकार की दुकानें सुबह 9 से 5 बजे तक खुली रहेंगी। सरकारी कार्यालयों में भीड़ को कम करने के लिए भी जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबरों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए कहा है ताकि संक्रमण की दर को कम किया जा सके। जारी आदेश में डीसी पठानकोट ने जिलावासियों से अपील कि है कि अगर किसी को किसी किस्म की कोई शिकायत है तो वह स्त्रष्श्चड्डह्लद्धड्डठ्ठद्मश्रह्ल@द्दद्वड्डद्बद्य.ष्श्रद्व पर मेल कर सकते हैं। यह दुकानें रोजाना सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुलेंगी
-करियाणा का सामान व पेय पदार्थ।
-मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी यूनिट व कैटल फीड।
-अंडा, पोल्ट्री फीड, मीडिया एवं जरुरी आईटी सर्विस।
-आटा चक्की, फ्लोर मिल्स।
-टू व्हीलर, फोर व्हीलर वर्कशाप एंड स्पेयर पार्टस, डेटिग, पेटिग, फेबरिकेशन व वेल्डिग शॉपस।
-नर्सरी व साइकिल रिपेयर।
......................
आज खुलेंगी यह दुकानें
-इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर, लैपटाप, मोबाइल व घड़ियों की दुकान।
-गैस स्टोव रिपेयर शाप्स।
-इर्न्वटर, जेनरेटर व बैटरी।
-प्रिटिग प्रेस।
-कपड़ा, रेडीमेड गामर्ेंट्स, फूट वियर व कासमेटिक्स।
-बुटीक, टेलर।
-स्पोर्ट्स शाप्स।
-क्राकरी।
-पैकिग मैटीरियल की दुकानें।
......................
मंगलवार को खुलेंगी यह दुकानें
-आटो मोबाइल शोरूम।
-कापियां-किताबें।
-ज्वेलर शाप्स।
-आर्मी संबंधी दुकानें।
-आप्टिकल शाप आउट साइड अस्पताल।
-हार्डवेयर, प्लंबर, सीमेंट एंड सेनेटरी।
-पान, सिग्रेट।
-ड्राई फ्रूट्स शाप्स आदि।