गांव भनवाल में मुफ्त कानूनी सहायता सेमिनार लगाया
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से कानूनी साक्षरत
संवाद सहयोगी, सुजानपुर (पठानकोट) : जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तरफ से कानूनी साक्षरता के उद्देश्य से गांव भनवाल में मेंबर पंचायत नरिन्द्र ठाकुर की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएलवी विनोद कुमार ने कहा कि पंजाब लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देशानुसार प्रत्येक गांव में मुफ्त कानूनी साक्षरता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी अथॉरिटी की तरफ से महिलाएं बच्चे, अपंग, अनुसूचित जाति, मजदूर वर्ग तथा वह परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। कोर्ट में लगने वाली लोक अदालतों में भी केस लगाकर मौके पर आसानी से न्याय प्राप्त किया जा सकता है। इस मौके पर घरेलू ¨हसा एक्ट, पास्को एक्ट, सीनियर सिटीजन एक्ट, दुर्घटना पीडित मुआवजा तथा दहेज संबंधी कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर विशनो देवी, कांता देवी, विद्या देवी, रतनो देवी, सुभाष ¨सह, रतन ¨सह, बकशीश ¨सह आदि उपस्थित थे।