ऐतिहासिक पांच अगस्त : 2019 में धारा 370 खत्म की, 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास रखा और अब 2021 में भारतीय हाकी टीम ने मेडल जीता

भाजपा के जिला प्रधान विजय शर्मा ने कहा कि पांच अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने धारा 370 को खत्म करके जन संघ के संस्थापक शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक संविधान एक निशान के सपने को पूरा किया था। इसके साथ-साथ ही पांच अगस्त को श्री राम मंदिर के शिलान्यास को भी एक वर्ष हो गया है तथा चालीस साल बाद भारतीय हाकी ने मेडल जीता है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 05 Aug 2021 10:37 PM (IST) Updated:Thu, 05 Aug 2021 10:37 PM (IST)
ऐतिहासिक पांच अगस्त : 2019 में धारा 370 खत्म की, 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास रखा और अब 2021 में भारतीय हाकी टीम ने मेडल जीता
ऐतिहासिक पांच अगस्त : 2019 में धारा 370 खत्म की, 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास रखा और अब 2021 में भारतीय हाकी टीम ने मेडल जीता

जागरण टीम, पठानकोट/ माधोपुर: धारा 370 को समाप्त करना मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला था। जब-जब भी इस पर बात होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिया जाएगा। यह बात भाजपा के जिला प्रधान विजय शर्मा व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व जिला प्रधान विपिन महाजन ने संयुक्त रूप से कही। भाजपा के जिला प्रधान विजय शर्मा ने कहा कि पांच अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने धारा 370 को खत्म करके जन संघ के संस्थापक शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'एक संविधान एक निशान' के सपने को पूरा किया था। इसके साथ-साथ ही पांच अगस्त को श्री राम मंदिर के शिलान्यास को भी एक वर्ष हो गया है तथा चालीस साल बाद भारतीय हाकी ने मेडल जीता है। अब टोल टैक्स नहीं लिया जाता

विजय शर्मा व विपिन महाजन ने कहा कि जेएंडके में धारा 370 होने के कारण जेएंडके में बाहरी राज्यों से आने वाले सामान पर टोल टैक्स देना पड़ता था। इस कारण जेएंडके में महंगाई के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती थी। धारा-370 टूटने के बाद अब किसी प्रकार का कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाता। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर के पास अपना संविधान था और इसका प्रशासन उसी संविधान के अनुसार चलाया जाता था। जम्मू-कश्मीर सरकार के किसी कार्यक्रम में दो झंडे लगे होते थे। जबकि अब कश्मीर का प्रशासन भी भारत के संविधान के अनुसार चल रहा है। जम्मू-कश्मीर का झंडा भी खत्म हो गया है। अब किसी भी कार्यक्रम अथवा सरकारी कार्यालयों में केवल तिरंगा ही लगता है। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो गए हैं। राज्य सरकार की नौकरियों में अन्य राज्यों के लोग भी चुने जा सकते हैं।

अब राष्ट्रपति की मंजूरी से कश्मीर में लागू हो सकता है कानून

उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की वजह से देश के दूसरे राज्यों के नागरिक जम्मू-कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। अब अन्य भारतीय लोगों को भी कश्मीर में संपत्ति खरीदने की अनुमति मिल जाएगी। अब देश के दूसरे इलाके के लोग भी जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं। कहा कि आर्टिकल 370 के हिसाब से रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर बाकी सभी कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद कोई भी कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जा सकता है।

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