ट्रक खरीदने के बाद नहीं दी बकाया राशि, मामला दर्ज

शहर के मोहल्ला मीरपुर के कमल किशोर ने पुलिस को दी शिकायत में बयान दर्ज करवाए कि उसने पटेल चौक निवासी महिला से ट्रक खरीदा था। उसने मई 2019 में यह ट्रक मोगा के धर्मकोट निवासी व्यक्ति को तीन लाख 45 हजार रुपये में बेचने का सौदा किया था।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 04:53 PM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 04:53 PM (IST)
ट्रक खरीदने के बाद नहीं दी बकाया राशि, मामला दर्ज
ट्रक खरीदने के बाद नहीं दी बकाया राशि, मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, पठानकोट: ट्रक खरीदने के बाद उसकी बनती बकाया राशि न देने के आरोप में थाना दो की पुलिस ने संदीप कुमार निवासी धर्मकोट जिला मोगा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपित फरार हो गया है। शहर के मोहल्ला मीरपुर के कमल किशोर ने पुलिस को दी शिकायत में बयान दर्ज करवाए कि उसने पटेल चौक निवासी महिला से ट्रक खरीदा था। उसने मई 2019 में यह ट्रक मोगा के धर्मकोट निवासी व्यक्ति को तीन लाख 45 हजार रुपये में बेचने का सौदा किया था। उस व्यक्ति ने उसे 1 लाख 75 हजार रुपये बयाना दे दिया। उक्त व्यक्ति का पिता उसका जानकार होने के चलते उसने ट्रक दे दिया और उस व्यक्ति ने उसे कहा कि वह बकाया राशि 30 मई 2020 तक दे देगा। लेकिन उक्त व्यक्ति ने उसे न तो बकाया पैसे वापस दिए और न ही उसका ट्रक वापस किया। पुलिस ने संदीप कुमार के खिलाफ 417, 420 के तहत मामला दर्ज किया है।

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