जिला कानूनी सेवा अथारिटी ने लगाया जागरूकता कैंप
लोक अदालतों में जो फैसले होते हैं उनकी पुन अपील नहीं होती है। इसके फैसले को दीवानी कोर्ट की डिग्री की मान्यता प्राप्त है। इसमें दी गई फीस वापस हो जाती है।
संवाद सहयोगी, माधोपुर: जिला कानूनी सेवा अथार्टी के चेयरमैन व सेशन जज मोहम्मद गुलजार व सचिव रांजीव पाल सिंह चीमा की देखरेख में गांव थरियाल में जागरूकता सेमिनार लगाया गया। इस दौरान गांव सरपंच रिता देवी विशेष रूप से शामिल हुई। वहीं पीएलवी सुभाष गुप्ता ने बताया कि जिनकी वार्षिक आमदनी तीन लाख से कम होती है उन्हें केस लड़ने के लिए निश्शुल्क वकील की सुविधा दी जाती है। काग•ा पत्रों के पैसे भी नहीं लगते हैं। ये गरीब वर्ग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लोक अदालतों में जो फैसले होते हैं उनकी पुन: अपील नहीं होती है। इसके फैसले को दीवानी कोर्ट की डिग्री की मान्यता प्राप्त है। इसमें दी गई फीस वापस हो जाती है। इसमें पैसों की बचत के साथ-साथ समय की बचत भी होती है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर अश्वनी, विजय कुमार, अरन, शिदा, दीपू, राज कुमार, रिकू, मेशी, बाबा आदि मौजदू रहे।