बकाया धारकों को निकाय विभाग का तोहफा: एकमुश्त में जमा करवाए बकाया और पाएं 10 फीसद रिबेट

जो धारक जारी वित्तीय वर्ष का टैक्स 30 सितंबर तक जमा करवाते हैं उन्हें भी दस फीसद रिबेट का लाभ मिलेगा। निकाय विभाग ने ओटीएस (वन टाइम सेटेलमेंट पालिसी) के तहत पुराने बकाया धारकों को जुर्माना व कार्रवाई से बचने के लिए समय दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 05:06 AM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 05:06 AM (IST)
बकाया धारकों को निकाय विभाग का तोहफा: एकमुश्त में जमा करवाए बकाया और पाएं 10 फीसद रिबेट
बकाया धारकों को निकाय विभाग का तोहफा: एकमुश्त में जमा करवाए बकाया और पाएं 10 फीसद रिबेट

जागरण संवाददाता, पठानकोट: पिछले लंबे समय से प्रापर्टी टैक्स न भरने वाले बकाया धारकों को निकाय विभाग ने दीपावली का तोहफा देते हुए एकमुश्त में बकाया जमा करवाने पर दस फीसद रिबेट देने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा जो धारक जारी वित्तीय वर्ष का टैक्स 30 सितंबर तक जमा करवाते हैं उन्हें भी दस फीसद रिबेट का लाभ मिलेगा। निकाय विभाग ने ओटीएस (वन टाइम सेटेलमेंट पालिसी) के तहत पुराने बकाया धारकों को जुर्माना व कार्रवाई से बचने के लिए समय दिया है, जिसके तहत 30 नवंबर तक उपभोक्ता यदि अपना सारा बकाया जमा करवाता है तो उसे दस फीसद रिबेट मिलेगी। ओटीएस लागू होने के बाद पठानकोट नगर निगम के अधीन आते करीब 22 हजार धारकों को लाभ मिलेगा। इससे जहां निगम के खाते में पैसे आएंगे वहीं उपभोक्ता भी होने वाली कार्रवाई से बच सकेंगे। निकाय विभाग द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन मिलने की पुष्टि मेयर पन्ना लाल भाटिया ने की। निगम के अधीन कुल 34 हजार उपभोक्ता

निगम की हदबंदी में कुल 34 हजार से अधिक धारक हैं, जिसमें से 22 हजार के करीब उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधा के अनुसार प्रापर्टी टैक्स, सीवरेज व पानी के बिलों में भी छूट दी जा रही है। शेष रहते धारकों में 12 रिहायशी, 8800 कामर्शियल व 80 इंडस्ट्रीज से संबंधित धारक हैं। जारी वित्तीय वर्ष पर 30 के बाद नहीं मिलेगी रिबेट

जारी वित्तीय वर्ष का यदि कोई उपभोक्ता 30 सितंबर तक टैक्स जमा करवाता है तो उसे 10 फीसद रिबेट (छूट) मिलेगी। इसके बाद एक अक्तूबर से 31 दिसंबर तक रिबेट की सुविधा खत्म हो जाएगी। एक जनवरी से लेकर 31 मार्च तक यदि उपभोक्ता बकाया जमा करवाता है तो उसे दस फीसद जुर्माना लगेगा। अगर 31 मार्च तक भी उपभोक्ता अपना टैक्स जमा नहीं करवाता तो एक अप्रैल से 20 फीसद जुर्माना व 18 फीसद ब्याज कुल राशि पर लगेगा। ओटीएस में इस तरह मिलेगी रिबेट

बकाया धारक उपभोक्ता यदि एकमुश्त में 30 नवंबर तक अपना सारा बकाया जमा करवाता है तो वह ओटीएस का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके बदले में उसे कुल राशि पर 10 फीसद रिबेट मिलेगी। इसके बाद एक से 31 दिसंबर तक बकाया जमा करवाने पर किसी किस्म की कोई रिबेट नहीं मिलेगी। वहीं एक से 31 जनवरी तक धारक को पांच फीसद जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसके बाद एक फरवरी से 31 मार्च तक उपभोक्ता को 10 फीसद जुर्माना व 12 फीसद ब्याज की राशि चुकानी पड़ेगी। इसके बाद भी यदि उपभोक्ता को अपना बकाया जमा करवाने पर कुल राशि के साथ 20 फीसद जुर्माना व 18 फीसद ब्याज देना पड़ेगा। शहरवासी उठाएं सुविधा का लाभ : मेयर

मेयर पन्ना लाल भाटिया ने कहा कि लोगों की सुविधाओं को देखते हुए निकाय विभाग ने पुराने सभी बकाया धारकों को रिबेट के साथ-साथ जुर्माने में भी छूट दी है। उन्होंने कहा कि पुराने बकाया धारक अपना बकाया जमा करवाकर दस फीसद रिबेट प्राप्त करें। निगम को आय होगी तो वह उक्त पैसों से शहर के जो थोड़े बहुत विकास कार्य रुके हैं उन्हें पहल के आधार पर करवाकर आपको ही सुविधाएं दी जाएंगी।

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