कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनाधिकृत सीमन की बिक्री पर प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने शहीद भगत सिंह नगर जिले में पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए इस्तेमाल किए जाते नकली और अनाधिकृत सीमन की बिक्री प्रयोग भंडारण करने और ट्रांसपोर्टेशन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है

By JagranEdited By: Publish:Thu, 15 Apr 2021 06:43 PM (IST) Updated:Thu, 15 Apr 2021 06:43 PM (IST)
कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनाधिकृत सीमन की बिक्री पर प्रतिबंध
कृत्रिम गर्भाधान के लिए अनाधिकृत सीमन की बिक्री पर प्रतिबंध

जासं, नवांशहर : जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने शहीद भगत सिंह नगर जिले में पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए इस्तेमाल किए जाते नकली और अनाधिकृत सीमन की बिक्री, प्रयोग, भंडारण करने और ट्रांसपोर्टेशन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पशु पालन विभाग, पंजाब की समूह वेटरनरी संस्थाओं सहित पशु अस्पताल/डिस्पेंसरियों और पालीक्लीनिक, पशु पालन विभाग, पंजाब मिल्क फेड और कालेज आफ वेटरनरी विज्ञान, गुरु अंगद देव वेटरनरी और एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना की तरफ से चलाए जा रहे आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन सेंटर और प्रोग्रेसिव डेयरी ़फार्मर्स एसोसिएशन पंजाब के मैंबर जिन्होंने केवल अपने पशुओं का प्रयोग के लिए बोवायन सीमन आयात किया हो, को इन आदेशों से छूट होगी।

जिला मजिस्ट्रेट अनुसार डायरेक्टर, पशु पालन विभाग, पंजाब की तरफ से उनके ध्यान में लाया गया है कि पंजाब में अलग -अलग स्थानों पर नकली सीमन बिकने की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिसके साथ राज्य के पशुधन की सुधरी नस्ल खराब होने का अंदेशा है। इसके अलावा पशुधन की प्रोडक्टिविटी पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है और ऐसा होने की सूरत में विभाग द्वारा पिछले लंबे समय से पशुओं की नसल सुधार के लिए किए जाने वाले समूचे प्रयास बेकार हो जाएंगे। क्योंकि विभाग द्वारा भारत सरकार के मापदंडों पर राज में अधिसूचित ब्रीडिग पालिसी अनुसार ही अपने लाइवस्टाक फार्मस पर उत्तम नस्ल के बुल्स से तैयार किया गया सीमन कृत्रिम गर्भाधान के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है और इसी के अनुसार ही सीमन इंपोर्ट किया जाता है। इस तरह अनाधिकृत सीमन बेचना /रखना एक अति गंभीर मामला है, जिस पर तत्काल तौर पर रोक लगाई जानी जरूरी है।

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