मैरिज पैलेस, बरात, शादी व शैक्षणिक संस्थानों में तेजधार व अन्य हथियार ले जाने पर पाबंदी

नवांशहर में जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने मैरिज पैलेस मेलों में हथियार लेकर जाने पर पाबंदी लगा दी है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 23 Jun 2021 05:00 PM (IST) Updated:Wed, 23 Jun 2021 10:14 PM (IST)
मैरिज पैलेस, बरात, शादी व शैक्षणिक संस्थानों में तेजधार व अन्य हथियार ले जाने पर पाबंदी
मैरिज पैलेस, बरात, शादी व शैक्षणिक संस्थानों में तेजधार व अन्य हथियार ले जाने पर पाबंदी

जागरण संवाददाता, नवांशहर : जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने मैरिज पैलेस, रिजोर्ट, मेले, धार्मिक जुलूस, बरात, विवाह, समागम, सार्वजनिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के अंदर या नजदीक तेजधार व अन्य हथियार लेकर जाने पर रोक लगा दी है।

जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार कई बार सार्वजनिक भीड़ में आपसी रंजिश के कारण हालात गोलीबारी तक पहुंच जाते हैं, जिससे बड़ा जानी नुकसान होने का अंदेशा रहता है। इस तरह से अमन और कानून की स्थिति के भंग होने का खतरा बन जाता है। इसलिए जिले में किसी भी मैरिज पैलेस, रिजोर्ट, मेले, धार्मिक जुलूस, बरात, विवाह, समागम, सार्वजनिक भीड़ व शैक्षणिक विभागों के अंदर या नजदीक तेजधार हथियार व अन्य हथियार लेकर जाने पर फौजदारी जाब्ता संहिता 1973 (1974) के एक्ट 2 की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पाबंदी लगाई जाती है। यह आदेश 16 अगस्त तक लागू रहेंगे।

वहीं डा. शेना अग्रवाल ने लोकहित में फौजदारी जाब्ता संहिता 1973 (1974 का एक्ट-2) की धारा 144 के अंतर्गत जिले में अमन-कानून कायम रखने के लिए पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने या मीटिग करने, नारे लगाने, भड़काऊ भाषण देने, बिना मंजूरी सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने, मीटिग व रैली करने पर 16 अगस्त तक पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि विशेष स्थिति में उपमंडल मजिस्ट्रेटों से मंजूरी लेकर सार्वजनिक मीटिग, जुलूस या रैली की जा सकती है, परंतु कोविड-19 के प्रोटोकाल की पालना जरूरी होगी। उन्होंने पुलिस, सेना और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान व विवाह, शोकसभा, धार्मिक स्थानों पर संस्थाओं के अंदर भजन व शबद कीर्तन को पाबंदी से छूट दी है।

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