नवांशहर में धरना लगाकर सड़क व चौकों को जाम करने पर पाबंदी के आदेश

जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने जिले के अंदर किसी भी यूनियन जत्थेबंदी की तरफ से सड़कों चौकों पर ट्रैफिक जाम लगाने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 29 Nov 2020 03:30 PM (IST) Updated:Mon, 30 Nov 2020 04:16 PM (IST)
नवांशहर में धरना लगाकर सड़क व चौकों को जाम करने पर पाबंदी के आदेश
नवांशहर में धरना लगाकर सड़क व चौकों को जाम करने पर पाबंदी के आदेश

जेएनएन, नवांशहर : अलग-अलग जत्थेबंदियों और यूनियनों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर मुख्य मार्ग पर रास्ता रोक कर धरने लगाने से चंडीगढ़-जालंधर-अमृतसर जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मरीजों को लेकर जाने वाली एंबुलेंसों को रास्ता न मिलने से परेशानी होती है। इस कारण जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने जिले के अंदर किसी भी यूनियन, जत्थेबंदी की तरफ से सड़कों, चौकों पर ट्रैफिक जाम लगाने पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार रोष धरनों के लिए जिले की तीन सब डिवीजनों में स्थान निर्धारित किए गए हैं और कोई भी जत्थेबंदी या यूनियन इन स्थानों पर स्थानीय प्रशासन की मंजूरी के बिना रोष प्रदर्शन नहीं कर सकेंगी। इन स्थानों में सब डिवी•ान नवांशहर में दशहरा ग्राउंड नवांशहर और नगर कौंसिल नवांशहर के अधिकार क्षेत्र अधीन आता गांव गुज्जरपुर कलां का लगभग 40 कनाल क्षेत्रफल, रेलवे फाटक, बंगा रोड नवांशहर, सब डिविजन बंगा में गांव ग्राम पंचायत पूनियां और सब डिवीजन बलाचौर में म्यूनिसिपल खेल मैदान (नजदीक सिविल अस्पताल), जगतपुर रोड में स्थान निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित स्थानों पर धरने के लिए मंजूरी लेने के बाद लाउड स्पीकर की मं•ाूरी संबंधी उप मंडल मैजिस्ट्रेट से लेनी जरूरी होगी। नवांशहर में चंडीगढ़ चौक, बस अड्डा चौक और नेहरू गेट में किसी भी तरह का धरना या यातायात में विघ्न डालने की भी मनाही की गई है। इसके साथ ही जिले के तहसील कांप्लेक्स, एसडीएम कांप्लेक्स में भी ऐसी किसी भी तरह की गतिविधि, धरने लगाने या लाउड स्पीकर बजाने पर भी पूरी पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी 19 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगे।

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