11 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत : सेशन जज

राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथारिटी और कार्यकारी चेयरमैन पंजाब कानूनी सेवाएं अथारिटी एसएएसस नगर की हिदायतों के अनुसारं जिले में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 04:50 PM (IST) Updated:Mon, 25 Oct 2021 05:30 PM (IST)
11 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत : सेशन जज
11 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत : सेशन जज

जागरण संवाददाता, नवांशहर: राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथारिटी और कार्यकारी चेयरमैन पंजाब कानूनी सेवाएं अथारिटी एसएएसस नगर की हिदायतों के अनुसार जिले में 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। सेशन जज कंवलजीत सिंह ने बताया कि इस लोक अदालत में ( पेडिग और प्री -लिटीगेटिव मसले), दीवानी, काम संबंधी झगड़े, पानी के बिल केस, भूमि प्राप्ति केस, क्रिमिनल कपाउंडेबल केस, चैक बाउस के साथ संबंधित केस, मोटर एक्सीडेंट दावा, ट्रिब्यूनल के साथ संबंधित केस, वैवाहिक झगड़ों के मामलों को आपसी सहमति और रजामंदी के साथ निपटाने के लिए सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालतों में लंबित केसों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाने संबंधित अदालत के जज को और जो झगड़े, विवाद अदालतों में लंबित नहीं हैं, संबंधित अर्जी सादे कागज पर लिख कर सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी को पेश कर सकते हैं। लोक अदालत के फैसले को दीवानी अदालत की डिग्री की मान्यता प्राप्त है और फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। लोक अदालत में फैसला होने के उपरांत केस में लगी सारी कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वह अपने मामलों का इस राष्ट्रीय लोक अदालत में फैसला करवाकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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