ऊंची आवाज में बजाए लाउडस्पीकर तो दर्ज होंगे केस

जिले में शोर प्रदूषण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डा.शेना अग्रवाल की ओर से शोर प्रदूषण करने वालों के खिलाफ जिला मजिट्रेट के आदेशों की उल्लंघना के तहत कारवाई करने के आदेश जारी किए है

By JagranEdited By: Publish:Fri, 16 Apr 2021 10:20 PM (IST) Updated:Fri, 16 Apr 2021 10:20 PM (IST)
ऊंची आवाज में बजाए लाउडस्पीकर तो दर्ज होंगे केस
ऊंची आवाज में बजाए लाउडस्पीकर तो दर्ज होंगे केस

जागरण संवाददाता, नवांशहर

जिले में शोर प्रदूषण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट डा.शेना अग्रवाल की ओर से शोर प्रदूषण करने वालों के खिलाफ जिला मजिट्रेट के आदेशों की उल्लंघना के तहत कारवाई करने के आदेश जारी किए हैं।

इन आदेशों के अनुसार जिले में अलग-अलग राजनितिक दलों, जत्थेबंदियों के नेताओं और अधिकारियों की तरफ से किए जाने वाले जलसों, रैलियों, रोष धरने आदि में किसी भी एनजीओ, प्राइवेट, सामाजिक, मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों की संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं / विभागों आदि के प्रबंधकों /अधिकारियों की तरफ से अलग -अलग प्रोग्राम, समागम आदि के मौके पर किसी भी बिल्डिग, पब्लिक स्थानों, खुले स्थानों, पंडालों में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग के लिए और विवाह शादियों, ़खुशी के मौकों पर और अलग -अलग मौकों आदि पर मैरिज पैलेसों, क्लबों, होटलों और खुले स्थानों आदि में डीजे, आर्केस्ट्रा, संगीतक यंत्र आदि का प्रयोग किसी भी समय (दिन या रात), संबंधित उप मंडल मजिस्ट्रेट से पंजाब इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1956 में दर्ज शर्त के अंतर्गत लिखित परवानगी के बिना नहीं चलाए जाएंगे। लिखित परवानगी लेने उपरांत यह अंडरटेकिग देनी पड़ेगी कि आवा•ा का स्तर 10 डी बीज (ए) से ज्यादा नहीं होगा।

इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जारी हिदायतों के मुताबिक परीक्षा के दिनों में परीक्षा से 15 दिन पहले किसी भी लाउड स्पीकर आदि की परवानगी देना संबंधित उप मंडल मजिस्ट्रेट यकीनी बनाएंगे।

इसी तरह जिले की हद में लाउड स्पीकर और किसी भी अन्य संगीतक यंत्र आदि चलाने की परवानगी लेने के बावजूद रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक उक्त किसी भी आवा•ा और संगीतक यंत्रों आदि के किसी भी बिल्डिग में और स्थान पर चलाने /बजाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी, सिवाए सांस्कृतिक और धार्मिक मौकों पर रात 10 बजे से 12 बजे तक, जोकि पूरे साल में 15 दिनों से अधिक नहीं होंगे और आवा•ा का स्तर 10 डीबीज (ए) से ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा निजी मलकीयत वाले साउंड व्यवस्था और आवाज पैदा करने वाले यंत्रों की आवा•ा का स्तर 5 डी बीज (ए) से अधिक नहीं होगी। •िाला मजिस्ट्रेट के अनुसार यह पाबंदी और रोक इसलिए भी लगाना •ारूरी है क्योंकि मैरिज पैलेसों, होटलों, रेस्टोरेंटों आदि में बहुत ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर, डीजे आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई प्रोफेशनल गायक सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भाग लेते हैं और रात देर तक लाउड स्पीकर /डीजे आदि का प्रयोग करते हैं, जिस के साथ आसपास रहने वाले लोगों, मरी•ाों को और पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और शोर प्रदूषण के साथ उनकी सेहत के लिए भी ़खतरा पैदा होता है। यह आदेश 12 जून 2021 तक लागू रहेंगे।

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