रात 10 से सुबह छह बजे तक डीजे चलाने पर रोक

नवांशहर जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण के लिए विभिन्न संस्थाओं और विभागों के लिए मनाही के आदेश जारी किए गए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Oct 2020 03:14 PM (IST) Updated:Tue, 20 Oct 2020 03:14 PM (IST)
रात 10 से सुबह छह बजे तक डीजे चलाने पर रोक
रात 10 से सुबह छह बजे तक डीजे चलाने पर रोक

जागरण संवाददाता,नवांशहर: जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण के लिए विभिन्न संस्थाओं और विभागों के लिए मनाही के आदेश जारी किए गए हैं। डीसी ने कहा कि मंजूरी के बावजूद रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक उक्त किसी भी ध्वनि व डीजे चलाने की पाबंदी होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सभी पाबंदियां 12 दिसंबर तक लागू रहेंगी। आदेशों के अनुसार जिले में राजनीतिक पार्टियों, संगठन नेताओं और अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले मार्च, रैलियों, रोष धरने आदि, किसी भी एनजीओ, प्राइवेट, सामाजिक, मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों की प्रशासनिक संस्थाओं को समारोह के लिए अनुमित लेनी होगी। इसी तरह किसी भी बिल्डिंग, पब्लिक स्थानों, खुले स्थान, पंडालों में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग के लिए व शादियों और अन्य मौकों पर भी संगीतय यंत्र आदि का प्रयोग करने के लिए लिखित परवानगी जरूरी है।

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