मोबाइल वैन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता पर करेगी जागरूक

राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथारिटी के दिशा -निर्देशों के अंतर्गत सचिव पंजाब प्रदेश कानूनी सेवाएं अथारिटी एसएएस नगर और जिला व सेशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी कंवलजीत सिंह बाजवा के नेतृत्व में अखिल भारतीय जागरूकता मुहिम के अंतर्गत जिले के 25 गांवों में कानूनी जागरूकता सेमिनारों और कैंपों का आयोजन किया जा रहा है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 20 Oct 2021 09:55 PM (IST) Updated:Wed, 20 Oct 2021 09:55 PM (IST)
मोबाइल वैन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता पर करेगी जागरूक
मोबाइल वैन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता पर करेगी जागरूक

जागरण संवाददाता, नवांशहर : राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथारिटी के दिशा -निर्देशों के अंतर्गत सचिव पंजाब प्रदेश कानूनी सेवाएं अथारिटी एसएएस नगर और जिला व सेशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी कंवलजीत सिंह बाजवा के नेतृत्व में अखिल भारतीय जागरूकता मुहिम के अंतर्गत जिले के 25 गांवों में कानूनी जागरूकता सेमिनारों और कैंपों का आयोजन किया जा रहा है।

इस संबंधी जिला और सेशन जज कंवलजीत सिंह बाजवा ने बुधवार को जिला कचहरी से मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन बाजारों में लोगों को कानूनी सेवाएं अथारिटी की विभिन्न स्कीमों के बारे में जागरूक करती हुई अलग-अलग गांवों के लिए रवाना हुई। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित कर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत डोर-टू -डोर मुहिम चलाई गई है। रवाना की गई इस जागरूकता वैन के द्वारा आम लोगों को नालसा की स्कीमों, मुफ्त कानूनी सहायता और टोल फ्री नंबर 1968 के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस दौरान उनको मुफ्त कानूनी सहायता लेने के तरीकों और इसके हकदारों के बारे में विस्तार के साथ जागरूक करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मोबाइल वैन में पैनल के वकील, पैरा लीगल वालंटियर सवार हैं, जो लोगों को जानकारी देंगे।

इस संबंधी और जानकारी देते हुए सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी हरप्रीत कौर ने बताया कि उक्त मुहिम के अंतर्गत जिले के 25 गांवों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता सेमिनार करवाए जाएंगे। इन सेमिनारों में नालसा की लीगल एड स्कीमों, पीडि़त मुआवजा स्कीम, मुफ्त कानूनी सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालतों, समझौता केंद्रों और स्थाई लोक अदालतों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों के कारण लोगों को बहुत लाभ पहुंच रहा है। क्योंकि इसमें राजीनामा करने से आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं, साथ ही पैसों की भी बचत होती है। लोक अदालतों के फैसले के खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर 2021 को लगाई जाएगी।

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