दिवाली की रात आठ से 10 बजे तक चलाए जा सकेंगे पटाखे

डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने जिला शहीद भगत सिंह नगर में दिवाली और दूसरे त्योहारों मौके प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर पाबंदी लगा दी है ।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 02:00 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 02:52 PM (IST)
दिवाली की रात आठ से 10 बजे तक चलाए जा सकेंगे  पटाखे
दिवाली की रात आठ से 10 बजे तक चलाए जा सकेंगे पटाखे

जागरण संवाददाता, नवांशहर: डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने जिला शहीद भगत सिंह नगर में दिवाली और दूसरे त्योहारों मौके प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर पाबंदी लगा दी है । उन्होंने ग्रीन पटाखे ही सीमित समय के लिए चलाने की आज्ञा होगी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के विज्ञान, प्रौद्यौगिकी और वातावरण विभाग की तरफ से जारी आदेशों के मद्देनजर जिले में प्रदूषण फैलाने वाले लीथियम, मर्करी, आर्गेनिक, लेड, स्टरोथियम, क्रोमेट युक्त पटाखों और लड़ी आदि पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। यह फैसला कोरोना महामारी और बढ़ रहे प्रदूषण कारण लिया गया है और ऐसे पटाखों की बिक्री और भंडार करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। दीवाली व नए साल की पूर्व संध्या और गुरुपर्व मौके ग्रीन पटाखे चलाने के लिए समय निर्धारित किया गया है। दिवाली पर रात आठ से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। नए साल की पूर्व संध्या के मौके रात 11.55 से 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाने की आज्ञा होगी। गुरुपर्व मौके सुबह चार से पांच बजे तक और रात नौ से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। उक्त समय से पहले और बाद में जिले में पटाखे चलाने पर पूर्ण पाबंदी होगी। साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, शिक्षा संस्थाओं, अदालतों और धार्मिक स्थानों आदि के 100 मीटर के घेरे के अंदर पटाखे आदि चलाने की इजाजत नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों की पालना करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों की जगह-जगह पर चेकिग के लिए ड्यूटी भी लगाई गई है।

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