सार्वजनिक स्थानों पर लोग हुए लापरवाह, फरवरी में 1403 पाजिटिव केस
नवांशहर जिले में लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आजकल आम देखा जा रहा है कि लोग घरों से बाहर निकलने के बाद बड़े स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों को बड़ी संख्या में बिना मास्क पहने और शारीरिक दूरी का पालन न करते हुए देखा जा सकता है। अगर फरवरी की बात करें तो जिले में 1329 केस पाजिटिव आ चुके हैं।
जागरण संवाददाता, नवांशहर
जिले में लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आजकल आम देखा जा रहा है कि लोग घरों से बाहर निकलने के बाद बड़े स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं कर रहे हैं।
लोगों को बड़ी संख्या में बिना मास्क पहने और शारीरिक दूरी का पालन न करते हुए देखा जा सकता है। अगर फरवरी की बात करें तो जिले में 1403 केस पाजिटिव आ चुके हैं।
यह इस बात की ओर साफ संकेत है कि लोग कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं कर रहे हैं। बता दें कि गत वर्ष मार्च से अभी तक जिले में 4029 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में फरवरी का आंकड़ा स्पष्ट करता है कि लोग मिशन फतेह की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि जिले में सेहत विभाग व पुलिस की ओर से कई जागरूकता सेमिनार आयोजित किए जा चुके हैं।
वहीं दूसरी ओर पुलिस नौ माह में मास्क न पहनने वाले 34,474 लोगों का चालान काट कर 1.57 करोड़ रुपये जुर्माना भी वसूल चुकी है। इसके बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना के बारे में जारी हिदायतों का पालन न करना चिंताजनक है।
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इस माह पाजिटिव केसों को आंकड़ा
तिथि केस
1 फरवरी 06
2 फरवरी 29
3 फरवरी 22
4 फरवरी 22
5 फरवरी 28
6 फरवरी 01
7 फरवरी 51
8 फरवरी 26
9 फरवरी 49
10 फरवरी 30
11 फरवरी 71
12 फरवरी 40
13 फरवरी 82
14 फरवरी 66
15 फरवरी 27
16 फरवरी 43
17 फरवरी 92
18 फरवरी 09
19 फरवरी 101
20 फरवरी 65
21 फरवरी 64
22 फरवरी 32
23 फरवरी 103
24 फरवरी 70
25 फरवरी 111
26 फरवरी 89
27 फरवरी 74
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पहली मौत पठलावा में हुई थी
गत वर्ष 18 मार्च को जिले में प्रदेश की कोरोना से पहली मौत गांव पठलावा के पाठी की हुई थी। वहीं अभी तक जिले में कोरोना से 112 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के बढ़ते केसों के बाद प्रशासन व पुलिस की ओर से कोरोना को लेकर फिर जिला प्रशासन ने फिर से सख्ती बरतने की हिदायत जारी की है। इस संदर्भ में गत वीरवार को मास्क न पहनने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है।
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जिले में कल से ये नियम होंगे लागू
जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देजनर धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग किया है। उन्होंने 1 मार्च, 2021 से जिले में इंडोर व आउटडोर में एकत्रित होने वाली भीड़ पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार इंडोर में 100 और आउटडोर में 200 से ज्यादा लोग किसी भी कार्यक्रम में एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोविड के बारे में जारी हिदायतों का पालन भी सख्ती से लागू करवाने को पुलिस प्रशासन को कहा है। इसके तहत मास्क पहनना जरूरी है और एक-दूसरे से कम से कम छह फुट की सामाजिक दूरी बना कर रखना जरूरी है। ऐसा न करने वालों और सार्वजनिक तौर पर थूकने वालों पर जुर्माना करना आदि शामिल है।