युवक की मौत के मामले में छह लोगों को चार साल की कैद

अतिरिक्त एवं जिला सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने 2017 में हुए हादसे में छह लोगों को चार साल की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 04:17 PM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 04:17 PM (IST)
युवक की मौत के मामले में छह लोगों को चार साल की कैद
युवक की मौत के मामले में छह लोगों को चार साल की कैद

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब

अतिरिक्त एवं जिला सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने 2017 में गांव मैहणा में लड़ाई के बाद हुई युवक की मौत के मामले में छह आरोपितों को चार-चार साल की कैद का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही आरोपितों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया गया।

16 अगस्त 2017 को गांव मैहणा निवासी रमेश कुमार की ओर से थाना लंबी में दर्ज करवाए गए मुकदमे के अनुसार 15 अगस्त को गांव में मंगा सिंह के बेटे की जन्मदिन की पार्टी थी जिसमें उसका बेटा दीपक तिवाड़ी तथा उसका साथी सुखजिदर सिंह भी गए थे। वहां पर उसके बेटे दीपक और उसके साथी सुखजिदर की जीवन सिंह, अजय सिंह समेत कई अन्य युवकों के साथ तकरार हो गई थी। इस तकरार को लेकर वह दोनों को साथ लेकर सतपाल सिंह के घर उलाहना देने के लिए जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही जीवन सिंह व उसके साथी मिल गए। इस दौरान गली में लड़ाई हो गई जिसमें उसके बेटे दीपक और सुखजिदर के कई चोटें लगीं। इस पर उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां पर उसके बेटे दीपक तिवाड़ी की मृत्यु हो गई। लंबी पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।

शुक्रवार को इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने जीवन सिंह, मनदीप सिंह, कश्मीर चंद उर्फ हैप्पी, अजय कुमार, किदर सिंह तथा रवि कुमार कुमार को चार-चार साल की कैद की सजा का फैसला सुनाया। 20-20 हजार रूपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।

इससे पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान महिला आरोपित गुरप्रीत कौर और गोपाल राम को बरी कर दिया गया था।

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