फ्लाईओवर 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने के आदेश
मुख्यमंत्री ने जलालाबाद रोड पर फ्लाईओवर 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने के आदेश दिए हैं।
संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब
मुख्यमंत्री ने ठेकेदार को जलालाबाद रोड पर फ्लाईओवर 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने के आदेश जारी किए हैं। इस फ्लाईओवर तथा फाटक पर पांच सौ मीटर के घेरे में सर्विस रोड के साथ जुड़ी सड़कों के लिए परेशानी का कारण बन रहे कब्जे, बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने की जरूरत है। जगह की कमी के कारण पुल की चौड़ाई 73 फुट की बजाए फाटक पार 60 फुट करने के बावजूद बहुत कब्जे हैं।
नेशनल कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप के जिला प्रधान शाम लाल गोयल ने दायर सिविल रिट पटिशन नं. 6211 आफ 2011 पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सात अप्रेल 2011 को सचिव सरकार पंजाब को निर्देश जारी किए है कि सड़क पर हुए नजायज कब्जे तथा पब्लिक युटेलटीटी के कार्य दो माह में पूरे किए जाएं, लेकिन परिषद की तरफ से नजायज कब्जे न हटाए जाने पर ग्रुप की तरफ से पंजाब और हरियाणा हाईकोट में मानहानी का मामला सीओसीपी नं. 789 आफ 2021, 15 मार्च 2012 को दायर कर दी। परिषद की तरफ से कब्जे वेरीफाई करने के बाद एसडीएम मुक्तसर की अदालत में पीपी. एक्ट अधीन केस दायर कए गए। पुल से प्रभावित 43 दुकानदारों के लिए पुरानी दाना मंडी में नई दुकानें एलाट की गई, जिन में एक तरफ प्रभावित 27 दुकानदार शिफ्ट हो गए। फाटक के दूसरी तरफ प्रभावित दुकानदारों ने पुरानी मंडी जाने की बजाए हाई कोर्ट से स्टे ले लिया कि यह दुकानें हमें परिषद से मुल्य, किराए पर ली है। असल में यह दुकानें खसरा नं. 156 में पड़ती सड़क की पंजाब सरकार की मालकियत की जगह बीच में ही बेच दी, जिस सड़क की चौड़ाई 57 फुट थी। परिषद ने अपने आप को फंसते देखकर झूठा हलफिया बयान देकर यह दुकानें पुल की अलाइनमेँट में नहीं आती, जबकि यह दुकानें सर्विस रोड में आती है। हाईकोर्ट ने सीओसीपी नं. 789 आफ 2012 27 माच 2017 को डिस्पोज आफ कर दी। नेहरू चौक में जलालाबाद रोड सड़क की चौड़ाई कम से कम 46 फुट से 57 फुट है। माल विभाग के रिकार्ड के मुताबिक सड़क की चौड़ाई खसरा नं. 421, 400 तथा 385 की कम से कम 46 फुट है, लेकिन आज भी सड़क की चौड़ाई 40 फुट से कम है। जिससे यह साबित होता है कि कब्जे अभी भी हैं। नगर परिषद ने मत पास करके कब्जाधारकों के साथ समझौता कर केस वापस ले लिए या नगर परिषद के पक्ष में हुए फैसले केसों की कार्रवाई बंद कर दी जिनमें कुछ केस अभी हाईकोट में पेंडिग है। 20 वर्ष बीत जाने के बावजूद शहर में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को अन्य जगह पर शिफ्ट नहीं किया और न ही माल गोदाम रोड से कूड़े के डंप को शिफ्ट किया गया।
घास मंडी तथा माल गोदाम रोड की त्रिकौणी तक, राम भगती मार्ग से तुलसी राम स्ट्रीट की तरफ, फैक्टरी रोड से जलालाबाद रोड को जाने वाला मौड़, पुरानी दाना मंडी मंदिर वाली सड़क से जलालाबाद रोड, सर्विसरोड की तरफ जाने वाला मौड़ साइनपाल सिनेमा से लेकर जलालाबाद रोड, टिब्बी साहिब रोड की त्रिकौनी तथा फाटक से रेलवे लोडिग तथा अन लोडिग जाने वाली सर्विस रोड की चौड़ाई सेंटर लाइन से 22 फुट से 28 फुट है जबकि दोनों तरफ 30-30 फुट चाहिए।
नेशनल कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप के जिला प्रधान शाम लाल गोयल ने मुख्य मंत्री पंजाब तथा प्रधान नगर कौंसिल से मांग की है कि सर्विस रोड तथा साथ लगते चौकों में आते अडिके दूर किए जाएं, अगर किसी की इमारत अडिका बनती है तो एकवाइर करके अदायगी की जाए।