शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने आरटीआइ एक्ट के नियमों की धज्जियां उडाई
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का मोहाली स्थित कार्यालय के चेयरमैन ने आरटीआइ का जवाब देने से मना कर दिया।
संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का मोहाली स्थित कार्यालय के चेयरमैन लंबे समय से अपनी दफ्तरी और विभागीय पदोन्नतियों में लापरवाही के कारण चर्चा में हैं। विभागीय पदोन्नतियों में योग्य और सीनियर कर्मचारियों को नजर अंदाज करके सरकार के नियमों की परवाह न करते हुए अपने चहेतों को पदोन्नतियां देकर नवाजा है। चेयरमैन द्वारा ऐसा किए जाने से योग्य और सीनियर कर्मचारियों में रोष पाया जा रहा है।
लार्ड बुद्धा चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन और आल इंडिया एससी/बीसी/एसटी एकता भलाई मंच के राष्ट्रीय प्रधान जगदीश राय ढोसीवाल ने सूचना के अधिकार तहत बोर्ड के चेयरमैन से उनके कार्यालय में कुल प्रमाणित और भरी/खाली पदों की संख्या संबंधी जानकारी मांगी थी। बोर्ड ने आरटीआइ के नियमों की धज्जियां उडाते हुए जानकारी देने से यह कह कर इनकार कर दिया कि आरटीआइ एक्ट की धारा 11 अधीन तीसरा पक्ष होने के कारण यह सूचना मुहैया नहीं करवाई जा सकती।
ढोसीवाल ने बताया है कि उनके द्वारा किसी भी कर्मचारी की निजी सूचना, नाम, पता, फोन नंबर, वेतन के विवरण या अन्य कोई निजी जानकारी नहीं मांगी गई थी। ढोसीवाल ने चेयरमैन द्वारा आरटीआइ का जवाब न दिए जाने की पुरजोर शब्दों में निदा करते हुए इसको आरटीआइ एक्ट के नियमों का उल्लंघन करार दिया है।
ढोसीवाल ने बोर्ड चेयरमैन से मांग की है कि उनके द्वारा मांगी गई जानकारी तुरंत मुहैया करवाई जाए, ऐसा न किए जाने की सूरत में पूरा मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमिशन भारत सरकार नई दिल्ली के ध्यान में लाया जाएगा।