खुद ही कूड़े को आग लगा रहे सफाई कर्मचारी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से कचरे को आग लगा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से कचरे को आग लगाने की सख्त मनाही है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पांच हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। कचरे को आग लगाने से इसमें से निकलने वाली गैसें मनुष्य के लिए बेहद घातक साबित हो सकती हैं। इससे कैंसर भी हो सकता है सकती है लेकिन इसके बावजूद श्री मुक्तसर साहिब में नगर कौंसिल के सफाई कर्मचारियों की ओर से सरेआम कचरे को आग के हवाले किया जा रहा है।
मंगलवार की सुबह नगर कौंसिल दफ्तर के सामने कौंसिल की अपनी मार्केट में सफाई कर्मचारी ने ही कचरा उठाने के बजाए उसे सरेआम आग के हवाले कर दिया। उसने दूर तक फैल हुए कचरे को अलग अलग चार स्थानों पर कचरे को आग लगाई। कचरे में सर्वाधिक पालिथिन के लिफाफ ही थे। अगर नगर कौंसिल दफ्तर के सामने सफाई कर्मचारी बेखौफ होकर कचरे को आग लगा सकते हैं, तो शहर के अन्य इलाकों में क्या स्थिति होगी, इसका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है।
जब सफाई कर्मचारी से पूछा गया कि इस कचरे को उठाने की बजाए आग क्यों लगा दी गई है, तो उसने कहा कि उसे तो मेट पप्पू ने कहा था। जब मेट पप्पू से इस बारे में पूछा गया तो उसने आगे से कचरे को आग नहीं लगाएंगे कहते हुए अपनी बात खत्म कर दी। इनसेट
कर्मचारी को जारी करेंगे नोटिस : सेनेटरी इंस्पेक्टर
संबंधित इलाके के सेनेटरी इंस्पेक्टर लखविदर सिंह ने कहा कि यह बहुत गलत है। कचरे को आग लगाना कानूनन जुर्म है। ऐसा करने पर कम से कम पांच हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। सेनेटरी इंस्पेक्टर ने कहा कि इस मामले में वह संबंधित सफाई कर्मचारी को नोटिस जारी करेंगे। अगर भविष्य में उसने फिर से ऐसी को हरकत की तो उसे जुर्माना किया जाएगा।