पराली न जलाने के लिए किया जागरूक

सिविल जज सीनियर डिवीजन कम सीजेएम जिला कानूनी सेवाएं अथारिटीकी तरफ से सेमिनार करवाया गया।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 30 Oct 2020 04:51 PM (IST) Updated:Fri, 30 Oct 2020 04:51 PM (IST)
पराली न जलाने के लिए किया जागरूक
पराली न जलाने के लिए किया जागरूक

संवाद सूत्र, मलोट (श्री मुक्तसर साहिब)

सिविल जज सीनियर डिवीजन कम सीजेएम जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी प्रितपाल सिंह के आदेशानुसार पैनल के वकील धलवंत सिंह उप्पल की तरफ से गांव मिड्ढा में खेतों में कार्य कर रहे किसानों को पराली को आग न लगाने के बारे प्रेरित किया तथा इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया।

उन्होंने बताया कि 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जार हा है अगर कोई भी व्यक्ति अपने चलते केस का लोक अदालत द्वारा निपटारा चाहता है, वह संबंधित अदालत में जहां उसका केस चलता है अपनी अरजी दे सकता है तथा नए मामलों का निपटारा लोक अदालत द्वारा करवाने के लिए संबंधित कानूनी सेवाएं अथारिटी तथा कमेटी के दफ्तर में अपनी अर्जी दे सकता है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अर्थोरटी के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर सीधे कानूनी सेवाएं अथारिटी के साथ संपर्क किया जा सकता है।

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