पुलिस बाजार बंद कराने पहुंची तो मचा हड़कंप
मोगा डीसी हरीश नैयर ने लाकडाउन के मद्देनजर दुकानें खुलने व बंद होने के लिए नया शेडयूल मंगलवार दोपहर बाद जारी किया जिसे तुरंत प्रभाव से पुलिस की मदद से लागू कर दिया गया। इसके तहत दुकानें शाम को पांच बजे तक ही खुल सकेंगी। ऐसे में मंगलवार को शाम पांच बजे से पहले ही पुलिस की टीमें जब बाजार बंद कराने पहुंची तो दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई।
जागरण संवाददाता, मोगा
डीसी हरीश नैयर ने लाकडाउन के मद्देनजर दुकानें खुलने व बंद होने के लिए नया शेडयूल मंगलवार दोपहर बाद जारी किया, जिसे तुरंत प्रभाव से पुलिस की मदद से लागू कर दिया गया। इसके तहत दुकानें शाम को पांच बजे तक ही खुल सकेंगी। ऐसे में मंगलवार को शाम पांच बजे से पहले ही पुलिस की टीमें जब बाजार बंद कराने पहुंची, तो दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते शाम 5.30 बजे तक बाजार बंद हो गए। बता दें कि डीसी ने उक्त आदेश शाम को चार बजे ही जारी हुए थे। ऐसे में पहला दिन होने के कारण सभी बाजारों में माहौल शाम को अफरा-तफरी वाला रहा।
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यह हैं नए आदेश
जिले भर में दुकानें अब छह बजे से शाम पांच बजे तक ही खुल सकेंगी। मगर, खाने व अन्य सामान की होम डिलीवरी रात नौ बजे जारी रह सकती है। रात्रि कर्फ्यू का समय शाम छह बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक रहेगा। ऐसे में शाम को छह बजे तक लोग अपने घरों को चले जाएं। बेवजह घरों से बाहर जाने पर लोगों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान केवल इमरजेंसी में ही लोग बाहर निकल सकेंगे।
वीकएंड कर्फ्यू अब शनिवार को सुबह पांच बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी गतिविधियां ही हो सकेंगी। सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री समेत सभी प्राइवेट दफ्तरों में सिर्फ घर से काम करने की आज्ञा होगी।
इस दौरान दवाएं, दूध, दूध के उत्पाद, सब्जियों, फल से संबंधित दुकानें ही खोली जा सकती हैं।
मैन्यूफैक्चरिग इंडस्ट्रीज से संबंधित मजदूर मालिक की तरफ से मुहैया करवाए मंजूरी वाले वाहनों से ही आ-जा सकेंगे। हवाई, बस और रेल सेवाएं जारी रहेंगी। जिले में निर्माण कार्यों पर पाबंदी नहीं होगी। कृषि, गेहूं की खरीद व बिक्री, पशुओं से संबंधित उत्पादों की बिक्री को लाकडाउन से छूट रहेगी।
ई-कामर्स सेवाएं व वस्तुओं की ढुलाई की जा सकती है।
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वैक्सीनेशन कैंपों पर रोक नहीं
डीसी ने आदेश में कहा है कि वैक्सीनेशन कैंप लगाने पर रोक नहीं होगी, लेकिन वहां पर कोविड के नियमों का पालन करना होगा।