मिनी लाकडाउन : पहले ही दिन करियाना की दुकानों को लेकर रही विवाद की स्थिति

। जिले में मिनी लाकडाउन के पहले ही दिन आदेशों को लेकर पुलिस व प्रशासन के बीच आपसी तालमेल के अभाव में कई स्थानों पर करियाना की दुकानें बंद करने को लेकर विवाद की स्थिति बनी रही।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 03 May 2021 11:15 PM (IST) Updated:Mon, 03 May 2021 11:15 PM (IST)
मिनी लाकडाउन : पहले ही दिन करियाना की दुकानों को लेकर रही विवाद की स्थिति
मिनी लाकडाउन : पहले ही दिन करियाना की दुकानों को लेकर रही विवाद की स्थिति

जागरण संवाददाता.मोगा

जिले में मिनी लाकडाउन के पहले ही दिन आदेशों को लेकर पुलिस व प्रशासन के बीच आपसी तालमेल के अभाव में कई स्थानों पर करियाना की दुकानें बंद करने को लेकर विवाद की स्थिति बनी रही।

धर्मकोट, बाघापुराना, निहालसिंह वाला व मोगा शहर में कई स्थानों पर करियाना की दुकानें बंद करने को लेकर काफी हंगामा हुआ। दुकानें बंद कराने वाले पुलिस अधिकारियों का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर ने करियाना की दुकानें खोलने के आदेश नहीं दिए हैं, उधर डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस का कहना है कि करियाना की दुकानों को जरूरत के सामान की सूची में रखा गया है। दुकानें शाम पांच बजे तक खुल सकेंगी। गांधी रोड पर ही पुलिस मुलाजिमों ने एक करियाना दुकान जबरन बंद कराने का प्रयास किया, जिसको लेकर कुछ देर तक हंगामा हुआ। ये हैं जिला मजिस्ट्रेट के आदेश

जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस की ओर से जारी आदेश के अनुसार 15 मई तक लागू मिनी लाकडाउन में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, जिनमें रात्रि क‌र्फ्यू शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। वीकेंड क‌र्फ्यू शुक्रवार की शाम को छह बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू होगा। मेडिकल जरूरत वाले लोग बिना क‌र्फ्यू पास के चल सकेंगे। गैर जरूरी वस्तुओं वाली दुकानें बंद रहेंगी। ये दुकानें खुलेंगी

दवाईयां, दूध, ब्रेड, करियाना, सब्जियां, फल, डेयरी, पोल्ट्री उत्पाद की दुकानें खुली रहेंगी। लेबोरेटरी, नर्सिंग होम व सारे मेडिकल संस्थान खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों, टैक्सियां, आटो 50 प्रतिशत सवारियों के साथ चलेंगे। सारे चार पहिया यात्री वाहन, कार व टैक्सी में दो यात्रियों से ज्यादा बैठने की मंजूरी नहीं होगी। अस्पतालों में मरीजों को ले जाने वाले व्हीकलों को छूट होगी। स्कूटरों व मोटर साइकिलों पर एक परिवार के दो लोग बैठ सकेंगे, अलग अलग परिवार के हैं तो एक से ज्यादा नहीं बैठ सकेंगे। सभी बार, सिनेमा हाल, जिम, स्पा, स्विमिग पूल, कोचिग सेंटर, स्पो‌र्ट्स सेंटर पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, कैफे, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, ढाबे आदि पर बैठकर खाना खाने पर पाबंदी होगी। केवल घर ले जाने की मंजूरी होगी। होम डिलीवरी रात नौ बजे तक मंजूरी होगी। सारे साप्ताहिक बाजार मंडियां आदि बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सामाजिक व स्पो‌र्ट्स के लिए लोगों को एकत्र करने पर पाबंदी होगी। एनजीओ व सामाजिक संस्थाएं लोगों की भीड़ इकट्ठी कर कोविड से संबंधित सामान नहीं बांट सकेंगी। 10 से ज्यादा लोग नहीं होंगे इकट्ठा

राजनीतिक एकत्रीकरण पर भी पाबंदी रहेगी। विवाह समागम व अंतिम संस्कार में 10 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित नहीं होंगे। सभी शिक्षण संस्थान स्कूल, कालेज बंद रहेंगे, सरकारी स्कूलों का टीचिग व नान टीचिग स्टाफ ड्यूटी पर हाजिर रहेगा। सारे मेडिकल व नर्सिंग कालेज खुले रह सकते हैं। भर्तियों संबेधी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। धार्मिक स्थानों को रोजाना छह बजे बंद किया जाएगा। गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों, चर्चा घरों आदि में भीड़ न की जाएगी।

अस्पताल, वेटरनरी अस्पताल, दवा की दुकानें, व मेडिकल उपकरणों के निर्माण व सप्लाई से संबंधित सरकारी व निजी क्षेत्र से संबंधित संस्थानों के ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यक्तियों के पहचान कार्ड दिखाकर उन्हें क‌र्फ्यू में आने जाने की छूट रहेगी। फसलों की खरीद, बागबानी, पशु पालन, वेटनरी, फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री व पशु खुराक व खेतीबाड़ी औजार इंडस्ट्री को भी पाबंदी से छूट होगी। वैक्सीन आउटरीच कैपों को भी छूट होगी। निर्माण से संबंधित औद्योगिक गतिविधियों वाले संस्थानों के कर्मचारियों की आवाजाही व इनको ले जाने वाले वाहनों, उनके मालिकों को छूट रहेगी। ये हैं जरूरी वस्तुएं व सेवाएं

करियाना सामान की सप्लाई, पेय पदार्थों की सप्लाई, ताजे फलों व सब्जियों की सप्लाई, पीने वाले पानी की सप्लाई, पशुओं वाले चारों की सप्लाई, सारे फूड प्रोसेसिग यूनिट जो फूड पदार्थों की सप्लाई करते हैं, अधिकृत पेट्रोल पंपों की सप्लाई, चावल के शेलर व आटा मिल, मिल्क प्लांट, डेयरी, पशुओं का चारा, गायों की फीड बनाने वाले यूनिट, एलपीजी की सप्लाई, दवाइयों व मेडिकल स्टोर, सेहत सेवाएं, मेडिकल व सेहत से संबंधित औजार, टेलीकाम आपरेटर, बैंक एटीएम, डाकघर, गेहूं व चावल के गोदामों की लोडिग-अनलोडिग, कंबाइनों की आवाजाही व फसलों की कटाई संबंधी, खेतीबाड़ी उपकरण निर्माण यूनिट पर छूट दी गई है।

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