बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए नई पाबंदियां लगाई

बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए डीसी संदीप हंस ने कुछ और पाबंदी लगा दी है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 02 May 2021 05:22 PM (IST) Updated:Sun, 02 May 2021 05:22 PM (IST)
बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए नई पाबंदियां लगाई
बढ़ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए नई पाबंदियां लगाई

संवाद सहयोगी, मोगा : बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए डीसी संदीप हंस ने कुछ और पाबंदियां लगा दी है, जो कि 15 मई तक लागू रहेंगी। उन्होंने कहा कि रोजाना रात्रि का क‌र्फ्यू सायं छह बजे से सुबह पांच बजे तक तथा शुक्रवार को सायं छह बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू होगा। इस दौरान सारी गैर जरूरी गतिविधियों पर पाबंदी होगी।

इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी व आटो को 50 प्रतिशत क्षमता से चलाने की मंजूरी होगी। बार, सिनेमा, जिम, स्पा, स्वीमिग पूल, कोचिग सेंटर, स्पो‌र्ट्स पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल, कैफी शाप, पास्ट फूड, ढाबे आदि में बैठकर खाना खाने पर पाबंदी होगी तथा खाना घर ले जाने की मंजूरी होगी। रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकेगी। दुकानें, शापिंग माल, मल्टीप्लेक्स सायं पांच बजे तक बंद करना होगा। सारे सप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। सारे सामाजिक व सभ्याचारक व खेलों के जनसमूह व समागम पर पूरी तरह पाबंदी होगी। इसके अलावा किसी भी एनजीओ व सामाजिक संस्थाओं द्वारा एकत्रित करने पर पाबंदी होगी। कोरोना से संबंधित सामान मास्क, सेनीटाइजर आदि का वितरण नहीं किया जाएगा। पार्को में किसी तरह की बैठक नहीं हो पाएगी। मेडिकल व नर्सिंग कालेज खुले रह सकते हैं। सारी भर्तियों से संबंधी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। सर्विस इंडस्ट्री समेत सारे प्राइवेट दफ्तरों को सिर्फ घर पर काम करने की मंजूरी होगी। सरकारी दफ्तरों में 45 वर्ष से अधिक उम्र सेहत कर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर तथा जिन्होंने पिछले 15 दिनों व इससे अधिक दिनों के अंदर वैकसीन की एक भी डोज नहीं ली तब तक छुट्टी लेकर वैक्सीनेशन तक घर रहें। 45 वर्ष से कम उम्र के कर्मचारी, जिनकी आरटीपीसी आर की रिपोर्ट निगेटिव होगी उनको ड्यूटी पर हाजिर होने की मंजूरी होगी। यह रिपोर्ट पांच दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए।

डीसी ने कहा कि अस्पताल, वेटनरी अस्पताल व सारी दवाईयां व मेडिकल उपकरणों के निर्माण व सप्लाई से संबंधित सरकारी व निजी क्षेत्र से संबंधित संस्थानों के ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यक्तियों को पहचान कार्ड पेश करने पर छूट मिलेगी। ई-कामर्स व सारे सामान का आवागमन जारी रहेगा। दवाइयों की दुकानें, लेबोरेटरी, स्कैनिंग सेंटर व जरूरी सामान जैसे दूध, ब्रेड, सब्जियां, डेयरी व पोल्ट्री उत्पाद की सप्लाई जारी रहेगी। सफर के दस्तावेज यात्रा टिकट आदि पेश करने पर हवाई जहाज, रेलगाड़ियों व बसों द्वारा यात्रा करने की मंजूरी होगी। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों द्वारा कोविड को फैलने से रोकने से संबंधित चाल चलन संबंधी भारत सरकार व सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

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