हेरोइन, चूरापोस्त व अवैध शराब के साथ छह गिरफ्तार

जिला पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए हेरोइन चूरापोस्त और अवैध शराब के साथ छह लोगों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 14 Jun 2021 11:59 PM (IST) Updated:Mon, 14 Jun 2021 11:59 PM (IST)
हेरोइन, चूरापोस्त व अवैध शराब के साथ छह गिरफ्तार
हेरोइन, चूरापोस्त व अवैध शराब के साथ छह गिरफ्तार

संवाद सहयोगी ,मोगा

जिला पुलिस ने अलग-अलग

स्थानों पर नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए हेरोइन, चूरापोस्त और अवैध शराब के साथ छह लोगों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

थाना बधनी कलां में तैनात सहायक थानेदार गुरदेव सिंह ने बताया कि उन्होंने कस्बा बधनीकला में गश्त के दौरान 34 किलो चूरापोस्त और नौ हजार रुपये की नकदी के साथ तेजा सिंह निवासी तलवंडी मल्लियां को गिरफ्तार किया। वहीं थाना सिटी साउथ में तैनात सहायक थानेदार सुखदेव सिंह ने बताया कि उन्होंने मोहल्ला अंगदपुरा के पास गश्त के दौरान दो किलो चूरापोस्त समेत गुरजंट सिंह उर्फ जंटा निवासी खोसा कोटला को काबू किया। इसी तरह, थाना धर्मकोट में तैनात सहायक थानेदार चरणजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने गांव जलालाबाद पूर्वी में बाइक सवार रछपाल सिंह निवासी गांव बाजेके व जसविदर सिंह निवासी गांव शेरपुर तायबा को रोक तलाशी ली तो उनसे 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

इसी तरह, थाना सिटी वन में तैनात सहायक थानेदार मलकीत सिंह ने बताया कि उन्होंने गांव लंडेके के पास नहर पुल पर नाकेबंदी के दौरान नौ बोतल अवैध शराब समेत सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा निवासी धल्लेके को गिरफ्तार किया। वहीं, थाना सिटी वन में तैनात सहायक थानेदार जगमोहन सिंह ने बताया कि वह नहर के पास बनी झुग्गी झोपड़ी के नजदीक गश्त कर रहे थे। इस दौरान 13 बोतल अवैध शराब समेत ज्योति प्रसाद उर्फ जीत को गिरफ्तार किया। रात दस बजे से सुबह सात बजे तक डीजे चलाने पर पाबंदी जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने धारा 144 के तहत जिला मोगा में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कुछ पाबंदियां लगाई हैं।

जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि शोर शराबे व ध्वनि प्रदूषण से आम लोगों की मानसिकता विशेषकर बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति समर्थ अधिकारी की लिखित मंजूरी के बिना किसी भी ऐसे यंत्र या ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाली सामग्री का प्रयोग नहीं करेगा, जिसकी आवाज उसकी सीमा से बाहर सुनती हो। यह आदेश उन लाउड स्पीकरों पर लागू नहीं होगा, जिनका प्रयोग सरकारी कार्य के लिए होता है। आरकेस्ट्रा, बैंड, डीजे व लाउड स्पीकरों व एंप्लीफायर के प्रयोग पर रात 10 बजे से सुबह सात बजे तक पाबंदी होगी। सुबह सात बजे से रात 10 बजे तक अगर किसी ने लाउड स्पीकर चलाना है तो उसे उपमंडल मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी। यह आदेश सारे संस्थानों पर लागू होगा। मैरिज पैलेस में लाउड स्पीकरों की आवाज पैलेस से बाहर नहीं जानी चाहिए। आदेश की अवहेलना करने वाले आरकेस्ट्रा, डीजे व मैरिज पैलेस आदि के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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