अब होटल और रेस्टोरेंट दोपहर दो बजे तक होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे

डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने सोमवार से दुकानों व प्रोफेशनल्स के दफ्तरों के खुलने का नया शेड्यूल जारी कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 10:32 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 10:32 PM (IST)
अब होटल और रेस्टोरेंट दोपहर दो बजे तक होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे
अब होटल और रेस्टोरेंट दोपहर दो बजे तक होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे

जागरण संवाददाता.मोगा

डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने सोमवार से दुकानों व प्रोफेशनल्स के दफ्तरों के खुलने का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। अब होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्नर सिर्फ होम डिलीवरी के लिए सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगे। टैक्स प्रोफेशनल्स को भी सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक अपने दफ्तर खोलने को मंजूरी दे दी है। पहले प्रोफेशनल्स सिर्फ वर्क फ्रोम होम कर सकते थे। क‌र्फ्यू के समय में बिना पास कोई भी व्यक्ति नहीं घूम सकेगा, दवा लेने भी जाना है तो चिकित्सक की पर्ची साथ में न होने पर कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले दिन में डीसी के बिना हस्ताक्षर वाला एक आदेश वाट्सएप के कई ग्रुपों में वायरल हो रहा था, जिसे दोपहर बाद डीसी ने गलत करार दिया था। डिप्टी कमिश्नर की ओर से जारी नए आदेशों के बाद अब सरकारी व प्राईवेट अस्पताल, लेबोरेटरी, क्लीनिक, डिस्पेंसरियां, नर्सिंग होम सप्ताह के सभी दिन 24 घंटे खुल सकेंगे। पेट्रोल पंप व पंचर की दुकानें भी पूरे सप्ताह 24 घंटे खुल सकेंगे। गेहूं की संभाल से संबंधित सभी प्रकार के मूवमेंट, चावल स्पेशल, लेबर आदि के आने जाने पर डीएफएससी दफ्तर की ओर से जारी ड्यूटी पास के आधार पर जारी रहेगी। मंडियां सिर्फ होलसेलर के लिए सुबह आठ बजे तक खुल सकेंगी, मंडियों में रिटेल में कोई भी सब्जी बेचता हुआ मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

डेयरी, दूध, दही मक्खन, क्रीम पनीर दूध की घर-घर जाकर बिक्री करने वाला दूध का ड्रम होने पर उसे क‌र्फ्यू पास से छूट रहेगी। लेकिन ये छूट हलवाइयों को नहीं होगी। बैंक पहले की तरह 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुल सकेंगे। पब्लिक डीलिग सुबह 10 बजे से दो बजे तक होगी।

दोपहर दो बजे से चार बजे तक दफ्तरी काम कर सकेंगे।

सरकारी व प्राईवेट दफ्तर स्कूल, कालेज, कोचिग सेंटर आइलेट्स सेंटर, केवल टीचिग व नान टीचिग स्टाफ व दफ्तरी काम के लिए सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगे। बाकी सभी दुकानें ट्रेड कारोबार, टैक्स प्रोफेशनल सीए आदि अपने दफ्तर सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खोल सकेंगे।

शराब के ठेके सुबह नौ बजे से लेकर पांच बजे तक खुल सकेंगे। रेस्टोरेंट, होटल फूड कोर्नर सोमवार से शुक्रवार सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक केवल होम डिलीवरा के लिए खुलेंगे। सिनेमा हाल, जिम खेल काम्पलेक्स, स्विमिग पूल, मनोरंजक पार्क, क्लब, वाटर पार्क, असेंबली हाल, पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, सभ्याचारक, राजनीतिक, खेल संबंध एकत्रीकरण पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। ऐसा होने पर संबंधित स्थान तीन महीने के लिए सील कर दिया जाएगा।

जो व्यक्ति किसी भी धार्मिक, राजनीतिक एकत्रीकरण से आएगा, उसे पांच दिन एकांतवास में रहना होगा। उनका कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा।

चार पहिया, यात्री वाहन कार, टैक्सी, में दो से ज्यादा यात्री नहीं बैठ सकेंगे। अस्पताल में मरीजों को ले जाने वाले व्हीकल को सशर्त छूट होगी।

स्कूटर व मोटरसाइकिल पर एक ही परिवार के दो लोग बैठ सकेंगे, अन्यथा अकेला व्यक्ति ही बैठ सकेगा। किसान यूनियन व धार्मिक यूनियनों से एकत्रित न होने की अपील की है कि प्रदर्शनकारी जहां टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप आदि स्थानों पर बैठे हैं वहां टोकन से अपनी हाजिरी लगाएंगे। आक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

फैक्ट्रियां नेस्ले, पारस स्पाइसेज,पीमार्का, कै़टल फीड, पोल्ट्री फीड, खेतीबाड़ी उपकरण वाली फैक्ट्रियों में शिफ्टों में काम हो सकेगा। इन्हें 24 घंटे खुलने की मंजूरी होगी। मुलाजिमों को मैनेजर की ओर से शिनाख्ती कार्ड जारी करने होंगे। सिक्योरिटी एजेंसी के मुलाजिम वर्दी में शिनाख्ती कार्ड दिखाकर ड्यूटी पर जाने की छूट होगी। पंजाब से बाहर जाने वाले या अंदर आने वालों को सफर के दस्तावेज पेश करने होंगे। गांव में नाइट क‌र्फ्यू का पालन करने के लिए ठीकरी पहरे लगाए जाएंगे। गांव में दुकानें सुबह नौ बजे से लेकर शाम को पांच बजे तक खुल सकेंगी। वीकेंड क‌र्फ्यू शनिवार व रविवार को जारी रहेगा।

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