नशा तस्कर को 10 साल कैद

। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजना की अदालत ने नशा तस्करी के दोषी को 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 18 Oct 2021 10:32 PM (IST) Updated:Mon, 18 Oct 2021 10:32 PM (IST)
नशा तस्कर को 10 साल कैद
नशा तस्कर को 10 साल कैद

संवाद सहयोगी, मोगा

जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजना की अदालत ने नशा तस्करी के दोषी को 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

तीन साल पहले थाना बधनी कला पुलिस ने इस मामले में नशा तस्करी का केस दर्ज किया था। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना बधनी कला पुलिस की ओर से 28 मार्च 2018 को कस्बा बधनी से गाव दौधर लिंक रोड पर पैदल आ रहे एक व्यक्ति को रोककर उसके हाथ में पकड़े एक लिफाफे की तलाशी ली तो उसमें से 300 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। आरोपित की पहचान जगतार सिंह उर्फ लक्खू वासी गाव लोपो के तौर पर हुई थी। उसके खिलाफ पुलिस ने 28 मार्च 2018 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और तथ्यों का अवलोकन करने के बाद अपना फैसला सुनाया। रोटरी क्लब मोगा स्टार ने राशन वितरित किया रोटरी क्लब मोगा स्टार ने समाज सेवी कार्यो के तहत सोमवार को बेदी नगर शिव कृपा वृद्धाश्रम में रह रहे जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया वही निर्माण कार्य हेतु सीमेंट देने की सेवा निभाई।

प्रधान मनोज जिदल ने कहा कि क्लब का मुख्य उद्देश्य समाजसेवा करना है। समय-समय पर जरूरतमंद लोगों की सहायता की जाती है। उन्होंने कहा कि हमें बुजुर्गो का सम्मान करना चाहिए। आज हम उनकी प्रेरणा से ही आगे बढ़ रहे है। वृद्ध आश्रम के सेवादार बिट्टू कालड़ा ने क्लब के इस सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर गवर्नर प्रवीन जिदल, रोटेरियन पंकज बंसल, मनोज जिदल, सोनू दुआ, राजेश सिगला, गगन कांसल के अलावा अन्य हाजिर थे।

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