सब्सिडी के लिए किसान 20 तक दे सकते हैं आनलाइन अर्जी : मुख्य कृषि अधिकारी

। कृषि और किसान भलाई विभाग की तरफ से गेहूं के बीज की सब्सिडी देने के लिए एक पालिसी जारी की गई है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 16 Oct 2021 04:26 PM (IST) Updated:Sat, 16 Oct 2021 04:26 PM (IST)
सब्सिडी के लिए किसान 20 तक दे सकते हैं 
आनलाइन अर्जी :  मुख्य कृषि अधिकारी
सब्सिडी के लिए किसान 20 तक दे सकते हैं आनलाइन अर्जी : मुख्य कृषि अधिकारी

संवाद सहयोगी,मोगा

कृषि और किसान भलाई विभाग की तरफ से गेहूं के बीज की सब्सिडी देने के लिए एक पालिसी जारी की गई है।

इसकी जानकारी देते हुए मुख्य कृषि अफसरडा. बलविंदर सिंह ने बताया कि किसान आनलाइन पोर्टल पर आइडी बनाकर गेहूं के बीज की मांग भर सकते हैं। किसान आनलाइन 20 अक्टूबर तक अपने फार्म भर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि किसान रजिस्टर्ड होने पर अपना पूरा विवरण, बैंक अकाउंट नंबर, आइएफएससी कोड भी भरेंगे। विभाग की तरफ से सेक्शन पत्र आनलाइन जारी किया जाएगा जिसका मैसेज किसान के मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। किसान अपनी आइडी से यह सेक्शन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

जिस भी बीज उत्पादक ने अपना सर्टिफाइड बीज किसानों को सब्सिडी पर देना है वह अपने-अपने रजिस्टर्ड डीलर, जिनके द्वारा यह बीज किसानों को सब्सिडी पर दिया गया है वह भी पोर्टल और आप रजिस्टर्ड करेंगे और हरेक उत्पादक और डीलर की अपनी आइडी होगी। किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए सरकारी, सहकारी, निजी उत्पादक या डीलर, किसी से भी सर्टिफाइड गेहूं का बीज खरीद सकता है। यह बीज पंजाब राज बीज प्रमाणित संस्था से सर्टिफाइड होना जरूरी है।

मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि यह सब्सिडी किसानों के बैंक खातो में सीधी डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी और यदि किसान अपनी लिखित सहमति देगा कि मेरी बनती सब्सिडी उत्पादक व डीलर के बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाए तो वह अपनी सहमति उत्पादक व डीलर को देकर अपना बीज सब्सिडी काट कर बाकी रकम और खरीद सकता है।

उन्होंने बताया कि इन बीजों में उन्नत पीबीडब्ल्यू 343, उन्नत पीबी डब्ल्यू 550, पीबीडब्ल्यू 1 जिंक, पीबी डब्ल्यू 725, पीबीडब्ल्यू 677, एचडी 3086, डब्ल्यू एच 1105, एचडी 2967,पीबी डब्ल्यू 621, डब्ल्यू एचडी 943, डीबी डब्ल्यू 187, डीबी डब्ल्यू 222, एचडी 3226 शामिल हैं।

डा. बलविन्दर सिंह ने बताया कि एच डी 2967 का बीज पहाड़ी इलाकों जैसे कि मोहाली, रोपड़, नवांशहर, गुरदासपुर, होशियारपुर और पठानकोट में सब्सिडी पर नहीं दिया जायेगा।

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