आओ मिलकर हाथ बंटाए, कमजोर लोगों को न्याय दिलाएं : सीजेएम
। आओ मिलकर हाथ बंटाए कमजोर लोगों को न्याय दिलाए। क्योंकि न्याय सभी के लिए है।
संवाद सहयोगी,मोगा
आओ मिलकर हाथ बंटाए, कमजोर लोगों को न्याय दिलाए। क्योंकि न्याय सभी के लिए है। ये विचार जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के सचिव एवं चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अमरीश कुमार ने एनजीओ से बातचीत करते हुए प्रकट किए।
उन्होंने कहा कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार सारे जिलों में जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी का गठन किया गया है। इसके जिला स्तर पर चेयरमैन माननीय जिला एवं सेशन जज होते है। मोगा में यह दफ्तर जिला कचहरी में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आम वर्ग का व्यक्ति जिसकी आमदन तीन लाख रुपए से कम है या अनुसूचित जाति वर्ग या महिलाएं, बच्चे, विकलांग, हिरासत में व्यक्ति या किसी बड़ी मुसीबत का मारा व्यक्ति ये कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। उनको केस लड़ने के लिए मुफ्त वकील व अन्य सेवाएं दी जाती हैं। कोर्ट के अलावा स्थानीय लोक अदालतों, ट्रिब्यूनल, कमीशन आदि में भी केस लड़ने के लिए कानूनी सहायता भी दी जाती है। किसी अंजान व्हीकल से एक्सीडेंट होने पर अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो दो लाख रुपए तक का मुआवजा भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह अथारिटी नेशनल राज्य एवं जिला स्तर पर काम करती हैं तथा राष्ट्रीय लोक अदालतों, स्थानीय लोक अदालतों, मीडिएशन सेंटर आदि चला रही हैं।
कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना संबंधी शिकायतों का निपटारा करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों अनुसार एक कमेटी का गठन किया गया है, जहां कोई भी अपनी शिकायत ईमेल, फोन 1968 पर दर्ज करवा सकता है। इस कमेटी में पुलिस, जिला प्रशासन, सेहत विभाग के अलावा गैर सरकारी सदस्य भी शामिल किए गए हैं।