शराब की 362 बोतलों के साथ चार गिरफ्तार

पुलिस ने शराब की 362 बोतलों के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 15 Jul 2021 10:02 PM (IST) Updated:Thu, 15 Jul 2021 10:02 PM (IST)
शराब की 362 बोतलों के साथ चार गिरफ्तार
शराब की 362 बोतलों के साथ चार गिरफ्तार

संसू, मानसा: पुलिस चौकी नरिदरपुरा की पुलिस पार्टी ने की गांव भिरडाना जिला फतेहबाद हरियाणा वासी गुलशन कुमार व संदीप सिंह को मोटरसाइकिल व 130 बोतल अवैध शराब के साथ काबू कर थाना सदर मानसा में मामला दर्ज करवाया। इसी तरह चौकी नरिदरपुरा पुलिस ने गांव भिरडाना जिला फतेहबाद हरियाणा वासी रवि व गुरजंट सिंह को मोटरसाइकिल व 100 बोतल अवैध शराब के साथ काबू कर थाना सदर मानसा में मामला दर्ज करवाया। इसके अलावा थाना बरेटा पुलिस ने गांव संघरेडी वासी सिमरजीत सिंह को 132 बोतल अवैध शराब रखने के आरोप में नामजद कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। नशा तस्करी में एक को 10 और दूसरे को दो साल की कैद अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज संजीता की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में एक आरोपित को दस साल और दूसरे को दो साल की कैद की सजा सुनाई है, जबकि इसी मामले में तीसरे आरोपित को बरी कर दिया गया।

थाना केनाल कालोनी पुलिस ने 15 मार्च 2019 को बादल रोड स्थित टी प्वाइंट से तीन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान मथुरा दास निवासी संगूआना बस्ती बठिडा, उसका बेटा पवन कुमार तथा नछत्तर सिंह निवासी अमरपुरा बस्ती बठिडा के तौर पर हुई थी। मथुरा दास से 6600 प्रतिबंधित गोलियां तथा नछत्तर सिंह से 600 गोलियां बरामद हुई थीं। तीनों के लिाफ एनडीपीएस एक्ट के अधीन मुकदमा दर्ज किया था। वीरवार को इस मामले की एडिशनल एवं जिला सेशन जज संजीता की ओर से अंतिम सुनवाई की गई। इस दौरान सरकारी वकील की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने मथुरा दास को दस साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। नछत्तर सिंह को दो साल की कैद एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि पवन कुमार से कोई बरामदगी न होने के चलते उसे बरी करने का फैसला सुनाया।

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