लुधियाना में गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं देने पर होगा जुर्माना, निगम ने सख्त कार्रवाई का मसौदा किया तैयार
लुधियाना में घर से गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग न करने वालों को 250 रुपये जुर्माना किया जाएगा। पंजाब सरकार ने सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं सेनिटेशन नियम-2020 के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। नगर निगम का सेहत विभाग कार्रवाई के लिए सक्रिय हो गया है।
लुधियाना, जेएनएन। घर से गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग न करने वालों को 250 रुपये जुर्माना किया जाएगा। गैर रिहायशी इलाकों में कूड़ा अलग-अलग न करके देने पर जुर्माना एक हजार रुपये होगा। नगर निगम ने अब सख्त कार्रवाई करने का मसौदा तैयार कर लिया है। पंजाब सरकार ने सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं सेनिटेशन नियम-2020 के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है।
नगर निगम का सेहत विभाग कार्रवाई के लिए सक्रिय हो गया है। यही नहीं सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने वालों को भी एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। शादी, पार्टी, प्रदर्शन, मेलों में कूड़ा अलग-अलग न रखने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। क्लब, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स में कूड़ा नियमों के अनुसार न रखने पर भी पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा। यही नहीं औद्योगिक इकाइयों में भी खुले में कूड़ा जमा करने पर जुर्माना पांच हजार रुपये होगा।
इसके अलावा भी किसी भी तरह से कूड़े को इधर-उधर फेंकने पर भारी भरकम जुर्माने करने की तैयारी की जा रही है। जुर्माना वसूल करने से पहले उसे अपनी गलती पर स्पष्टीकरण के लिए तीन दिन का समय भी दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करते पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इस बारे में नगर निगम ने अधिसूचना के अनुसार चालान बुक भी सेहत विभाग के मुलाजिमों को जारी कर दी है।
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