लुधियाना में कर्फ्यू के चलते जिला अदालतों का समय बदला, जानें क्या हैं सेशन जज के नए आदेश

लुधियाना में अदालतों के समय को भी बदल दिया गया है। जिला एवं सेशन जज द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू को लेकर जारी किए गए निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अदालती समय भी नार्मल किए जाने आदेश जारी किए हैं।

By Vinay KumarEdited By: Publish:Tue, 01 Jun 2021 12:36 PM (IST) Updated:Tue, 01 Jun 2021 12:36 PM (IST)
लुधियाना में कर्फ्यू के चलते जिला अदालतों का समय बदला, जानें क्या हैं सेशन जज के नए आदेश
लुधियाना में जिला अदालतों का समय बदला गया है।

लुधियाना, जेएनएन। लुधियाना में कोरोना काल में चल रहे कर्फ्यू का समय बदले जाने के बाद अब अदालतों के समय को भी बदल दिया गया है। जिला एवं सेशन जज मुनीश सिंगल ने भी अदालतें समय को बदलते हुए इसे पहले की तरह रेगुलर कर दिया है। जिला एवं सेशन जज द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू को लेकर जारी किए गए निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि अदालती समय भी नार्मल किए जाने आदेश जारी किए गए हैं। लेकिन अदालतों में मामलों की सुनवाई इलेक्ट्रानिक माध्यम जैसे वाट्सएप वीडियो काल गूगल मीट से किए जाने के लिए भी कहा है। वहीं, जिला एवं सेशन जज ने अदालतों में लिमिटेड फिजिकल को पहले की तरह है।

दोहराते हुए ज्यादातर मामलों की सुनवाई इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों से किए जाने को कहा है। इसके अलावा अदालतों में नए मामलों को दायर किए जाने संबंधी निर्धारित किए गए समय अवधि 2:30 को लेकर किए गए आदेशों को भी वापस ले लिया गया है, अब वकील पहले की भांति बिना किसी निर्धारित समय के अदालती समय के मुताबिक अपने नए मामले दाखिल कर सकेंगे। हालांकि आज से अदालतों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है, लेकिन बावजूद इसके जिला एवं सेशन जज मुनीष सिंगल द्वारा इस दौरान अत्यंत महत्त्वपूर्ण सेवन एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई को लेकर न्यायधीशों की ड्यूटियां पहले से ही लगाई जा चुकी हैं।

उल्लेखनीय है कि अदालतों में सिविल मामलों को लेकर 1 जून लेकर 30 जून तक छुट्टिया रहेगी और इस दौरान पहले से अदालतों में लंबित सिविल मामलों की कोई भी रेगुलर सुनवाई नहीं होगी, लेकिन इस दौरान आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण सिविल मामलों की सुनवाई ड्यूटी लगे जजों की द्वारा की जाएगी। वहीं फौजदारी मामलों को लेकर अभी 15 जून तक सुनवाई जारी रहेगी और 16 जून से लेकर 30 जून तक फौजदारी मामलों की भी रेगुलर सुनवाई नहीं होगी और इस तरह अदालतों में सिवाए अत्यंत महत्वपूर्ण मामलो जैसे जमानत व अन्य किस्म की अर्जी की सुनवाई के इलावा पूर्ण तौर पर छुट्टियां रहेगी।

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