अमरूद देने के बहाने चार साल के बच्चे से किया कुकर्म, कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा Ludhiana News
छह साल के बच्चे से कुकर्म के मामले में दोषी को दस की सजा भुगतनी होगी और 25 हजार रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
लुधियाना, जेएनएन। अमरूद देने के बहाने घर में बुलाकर छह साल के बच्चे से कुकर्म करने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को दस साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरनतारन सिंह बिंद्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। बच्चे का शारीरिक शोषण करने वाला दोषी गोविंदा सिंह गांव मंगली टांडा का रहने वाला है।
सरकारी वकील बीडी गुप्ता ने बताया कि गोविंदा के खिलाफ थाना मेहरबान पुलिस ने 26 सितंबर 2017 को धारा 377 व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस के मुताबिक छह साल का बच्चा शाम के समय ट्यूशन पढऩे गया था। जब वह ट्यूशन पढ़कर वापस घर आया तो काफी डरा हुआ घर वापस आया तो वह काफी डरा हुआ था।
परिजनों ने जब बच्चे से डर कारण पूछा तो बच्चे ने बताया कि गोविंदा उसे अमरूद देने के बहाने अपने साथ कमरे में ले गया। फिर वहां उसके साथ कुकर्म व शारीरिक शोषण किया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद गोविंदा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गोविंदा ने खुद को बेकसूर बताया, परंतु प्रस्तुत गवाहियां व सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे नाबालिग का शारीरिक शोषण करने का दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई।
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