नाबालिग आरोपित की बढ़ेगी मुसीबतें, केस विशेष अदालत को

गांव ईस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म मामले में नाबालिग आरोपित की मुसीबतें बढ़ सकती हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 21 Apr 2019 06:30 AM (IST) Updated:Sun, 21 Apr 2019 06:30 AM (IST)
नाबालिग आरोपित की बढ़ेगी मुसीबतें, केस विशेष अदालत को
नाबालिग आरोपित की बढ़ेगी मुसीबतें, केस विशेष अदालत को

संस, लुधियाना : गांव ईस्सेवाल सामूहिक दुष्कर्म मामले में नाबालिग आरोपित की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उसके केस को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की सिफारिश पर सेशन जज गुरबीर सिंह ने सुनवाई के लिए विशेष अदालत को भेज दिया है। अब अन्य आरोपितों के साथ ही उसके केस की सुनवाई स्पेशल जज रश्मि शर्मा की अदालत में 22 अप्रैल को होगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रिजाइडिग अधिकारी प्रीति सुखीजा ने 11 अप्रैल को आरोपित की उम्र साढ़े 16 वर्ष से अधिक होने व संगीन अपराध के कारण इस मामले को जिला एवं सेशन जज को रेफर कर दिया था।

पुलिस ने आरोपित के नाबालिग होने के चलते उपरोक्त अदालत में उसके खिलाफ चालान पेश किया था। मामला संगीन व संवदेनशीन होने के चलते अदालत ने इसे जुवेनाइल अदालत में न चलाते हुए इसे सेशन जज के पास भेज दिया है। डीएनए टेस्ट ने भी नाबालिग आरोपित के दुष्कर्म करने की पुष्टि की थी।

पुलिस थाना दाखा द्वारा पीड़ित लड़की की शिकायत पर आरोपितों सादिक अली निवासी पुलिस थाना मुकंदपुर जिला नवांशहर, जगरूप सिंह उर्फ रूपी निवासी गांव जसपाल बांगड़, अजय उर्फ ब्रिजनंदन निवासी यूपी, सैफ अली निवासी हिमाचल प्रदेश, सुरमा निवासी खानपुर पुलिस थाना डेहलों के सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 10 फरवरी 2019 को पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपितों के वॉयस सैंपल और उनके डीएनए टेस्ट लिए थे। इसके अलावा आरोपितों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पीड़िता के बयानों सहित 54 गवाहों की सूची अदालत में पेश की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

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