Ludhiana Mini Lockdown Guidelines : लुधियाना में सुबह से दुकानें खुलनी शुरू, 12 बजे के बाद होगा पर्चा

Ludhiana Mini Lockdown Guidelines जिला प्रशासन ने सोमवार सुबह पांच बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी दुकानें खोलने की मोहलत तो दे दी लेकिन साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया कि 12 बजे के बाद जो भी दुकानदार ग्राहक या आम आदमी सड़क पर दिखेगा।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Mon, 10 May 2021 08:29 AM (IST) Updated:Mon, 10 May 2021 11:36 AM (IST)
Ludhiana Mini Lockdown Guidelines : लुधियाना में सुबह से दुकानें खुलनी शुरू, 12 बजे के बाद होगा पर्चा
किताब बाजार में दुकानें खुलनी शुरू हाे गई है। (जागरण)

लुधियाना, जेएनएन। Ludhiana Mini Lockdown Guidelines : महानगर के प्रमुख बाजारों में साेमवार सुबह सात बजे से ही दुकानें खुलनी शुरू हाे गई है। हालांकि बाजारों में ग्राहक नहीं हाेने से व्यापारियाें में मायूसी है। वहीं होलसेल मार्केट अभी तक नहीं खुली है। चौड़ा बाजार, किताब बाजार, साबुन बाजार में दुकानें खुल रही हैं। वेट गंज, हजूरी रोड व चावल बाजार जैसी होलसेल मार्केट में दुकानें नहीं खुली हैं।

गाैरतलब है कि शहर के कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना रिकार्ड तोड़ मरीज आ रहे हैं। इसे लेकर पाबंदियां व सख्ती बढ़ाई जा रही है। अब जिला प्रशासन ने सोमवार सुबह पांच बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी दुकानें खोलने की मोहलत तो दे दी, लेकिन साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया कि 12 बजे के बाद जो भी दुकानदार, ग्राहक या आम आदमी सड़क पर दिखेगा, उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी। यही नहीं, डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा ने यह भी साफ कर दिया कि 12 बजे तक सभी को अपने घरों में पहुंचना होगा। जिन दुकानदारों का घर दूर है, वह जल्दी दुकान बंद कर अपने घर चले जाएं। तय समय के बाद किसी को भी बाहर रहने की इजाजत नहीं होगी।

डीसी ने पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि आदेशाें का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसी की तैयारी करते हुए पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने भी पुलिस के 2500 जवानों व अफसरों को सुबह से ही सड़क पर उतरने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक सप्ताह से शहर में गैरजरूरी सामान की दुकानें बंद हैं और दुकानदार लगातार दुकानें खुलवाने की मांग करते रहे। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने दुकानदारों को सुबह पांच बजे से दोपहर 12 बजे तक सभी दुकानें खोलने के आदेश दिए हैं।

कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा

दुकानदारों को यह भी कहा गया है कि जब दुकानें खुली रहेंगी तो कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा। दुकानदारों पर नजर रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी पूरी फोर्स सड़क पर उतारने का फैसला किया है। थाना पुलिस अपने-अपने इलाकों में कफ्र्यू लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होगी। एसीपी अपने-अपने क्षेत्रों में राउंड पर रहेंगे जबकि डीसीपी, जेसीपी लेवल के अधिकारी भी कफ्र्यू की स्थिति का जायजा लेने के लिए शहर में घूमेंगे।
 

ये नियम होंगे लागू
- कर्फ्यू के दौरान शहर में वाहनों की आवाजाई भी प्रतिबंधित रहेगी।
- मेडिकल एमरजेंसी के लिए लोगों को ई-पास बनवाने होंगे।
- फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर अगर पैदल या साइकिल पर जाते हैं तो उन्हें पास की जरूरत नहीं होगी।
- दोपहिया या चार पहिया वाहनों पर जाने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से पास लेने होंगे।
- इमरजेंसी सेवाओं में काम करने वालों को अपने आईडी प्रूफ साथ में रखने होंगे।
- ट्रेन व हवाई यात्रा से सफर करने वालों के लिए उनके टिकट ही पास का काम करेंगे।
- नेशनल हाईवे और इंटर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं होगी।

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