लुधियाना में नाबालिग को शादी के नाम पर अगवा करने पर 7 वर्ष कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश
लुधियाना में अतिरिक्त सेशन जज ने नाबालिग को शादी के नाम पर अगवा करने पर सजा व जुर्माना लगाया है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस थाना सिटी खन्ना में 24 जनवरी 2018 को केस दर्ज किया गया था।
लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सेशन जज आशीष अब्रॉल की अदालत ने मोती नगर, खन्ना निवासी कृष्ण कुमार को एक नाबालिग बच्ची को अगवा करने के दोष में 7 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस थाना सिटी खन्ना में 24 जनवरी 2018 को केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी बेटी ट्यूशन पढ़ने गई थी। जब वो शाम को वापस नहीं आई तो शिकायतकर्ता ने उसकी तलाश शुरू की।
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शिकायतकर्ता को यह पता लगा कि दोषी शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया है तो उसने पुलिस थाना खन्ना में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार किया। दोषी को अदालत में पेश किया गया तो उसने खुद को बेकसूर बताया और अहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के उपरांत आरोपित को कसूरवार पाया।
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