मानहानि केस में पटियाला की अदालत में पंजाब के मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा के बयान कलमबद्ध

पंजाब के मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा की तरफ से सीनियर वकील गुरप्रीत भसीन अदालत में पेश हुए थे। अदालत से बाहर निकलने के बाद मंत्री ने कहा कि अदालत की न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और उन्हें इंसाफ मिलेगा।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Fri, 22 Jan 2021 01:56 PM (IST) Updated:Fri, 22 Jan 2021 01:56 PM (IST)
मानहानि केस में पटियाला की अदालत में पंजाब के मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा के बयान कलमबद्ध
पंजाब के कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा। (फाइल फाेटाे)

लुधियाना, पटियाला, जेएनएन। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ मानहानि केस दायर करने वाले स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा वीरवार को अदालत में पेश हुए। जज निधि सैणी की अदालत में चल रहे इस केस में क्रास एग्जामीनेशन शुरू होने के पहले दिन कैबिनट मंत्री मोहिंदरा ने अपने बयान कलमबद्ध करवाए। बैंस के वकील एलएस गिल द्वारा कैबिनट मंत्री से करीब सात सवाल किए और एक घंटे तक दोनों पक्षों के बीच बहस चली। इसके बाद अदालत में कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा गया तो अदालत ने अगली तारीख 28 जनवरी दी है।

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इस दिन मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी। मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा की तरफ से सीनियर वकील गुरप्रीत भसीन अदालत में पेश हुए थे। अदालत से बाहर निकलने के बाद मंत्री ने कहा कि अदालत की न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और उन्हें इंसाफ मिलेगा।

मंत्री मोहिंदरा पर दवा कंपनी से नजदीकी का आराेप

लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस लुधियाना से विधायक भी हैं। उन्होंने मंत्री मोहिंदरा पर दवा कंपनी से नजदीकी व इस कंपनी के कहने पर नशा छुड़ाने वाले केंद्रों में दवा सप्लाई करवाने के आरोप लगाए थे। बैंस ने सीबीआइ जांच की भी मांग की थी। दूसरी तरफ  माेहिंदरा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए साल 2018 में पटियाला की अदालत में मानहानि का केस दायर कर दिया था।

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