लुधियाना के MLA बैंस के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले में SIT का गठन, एक दिन पहले घर पर पुलिस ने की थी रेड
Misdeed Case सिमरजीत बैंस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाली शिकायतकर्ता के एडवोकेट सीएम मुंजाल ने हाई कोर्ट को बताया कि बैंस इस मामले के गवाहों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ राज्य के बाहर कोई न कोई केस दर्ज करवा सकते हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Misdeed Case: हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद लुधियाना के आत्मनगर से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में पंजाब सरकार ने एडीसीपी (इन्वेस्टिगेशन) रुपिंदर कौर भट्टी की अध्यक्षता में एसआइटी का गठन किया गया है। यह जानकारी पंजाब सरकार की ओर से बुधवार को सुनवाई के दौराने हाई कोर्ट को दी गई। इस पर हाई कोर्ट ने एसआइटी प्रमुख एडीसीपी (इन्वेस्टिगेशन) रुपिंदर कौर भट्टी को आदेश दिए हैं कि चार सप्ताह में इस मामले की जांच पूरी की जाए।
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शिकायतकर्ता के एडवोकेट ने गवाहों को परेशान करने का लगाया आराेप
वहीं सिमरजीत बैंस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाली शिकायतकर्ता के एडवोकेट सीएम मुंजाल ने हाई कोर्ट को बताया कि बैंस इस मामले के गवाहों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ राज्य के बाहर कोई न कोई केस दर्ज करवा सकते हैं। इस पर हाई कोर्ट ने एसआइटी को इस आरोप की जांच करने के आदेश भी दे दिए। गाैरतलब है कि पंजाब में अगले साल हाेने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला गर्मा सकता है।
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महिला ने लगाए थे कई आराेप
महिला ने आरोप लगाया था कि बैंस ने उसकी सामाजिक और आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाकर मदद करने का झांसा देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि विधायक के भाई ने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बार-बार कॉल और कई व्हाट्सएप संदेश देना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके भाई और पिता को लगातार फोन पर धमकाया जा रहा था और विधायक के करीबी सहयोगियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क किया जा रहा था।