पंजाब के गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के शव की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज, हाई कोर्ट ने दी ये सलाह

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के दोबारा पोस्टमार्टम की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। इस संबंध में गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Thu, 17 Jun 2021 01:46 PM (IST) Updated:Thu, 17 Jun 2021 01:53 PM (IST)
पंजाब के गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के शव की दोबारा पोस्टमार्टम की मांग खारिज, हाई कोर्ट ने दी ये सलाह
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

जेएनएन, चंडीगढ़/लुधियाना। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कोलकाता में पंजाब के गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के 9 जून को हुए एनकाउंटर के बाद उसके पिता द्वारा बेटे का दोबारा एम्स या पीजीआइ सहित किसी अन्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जहां पर एनकाउंटर हुआ उस राज्य के हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाए।

गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उसके बेटे का दोबारा एम्स या पीजीआइ सहित किसी अन्य निष्पक्ष अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाए की मांग की थी। मृतक जयपाल भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह पंजाब पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर रह चुके हैं। भुल्लर के पिता ने मंगलवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाए थे कि उनके बेटे का पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। उसके बेटे के मृतक शरीर पर कई जख्मों के निशान थे। शरीर पर गोली के निशान को देख कर साफ हो जाता है कि उसके बेटे को पॉइंट ब्लेंक रेंज से गोली मारी गई है और यह एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी एनकाउंटर था।

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि वह पहले ही 13 जून को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अपने बेटे का दोबारा पोस्टमार्टम करवाए जाने की मांग कर चुके हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उनके बेटे का मृत शरीर अब उनके घर पर है और पुलिस उन पर उनके बेटे के मृतक शरीर का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने का दबाव डाल रही है, लेकिन वह चाहते हैं उनके बेटे के मृत शरीर का एम्स या पीजीआइ या अन्य किसी निष्पक्ष अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

यह याचिका मंगलवार को हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में दायर की गई थी। इस याचिका को आज खारिज कर दिया गया है। फिरोजपुर से ताल्लुक रखने वाले भुल्लर का लुधियाना से पुराना नाता था। राष्ट्रीय स्तर के हैमर थ्रोअर से उसके खेल करियर ने 2003 में गति पकड़ी थी, जब वह लुधियाना में सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र स्पीड फंड अकादमी में शामिल हुआ था। इसके बाद उसने जुलाई 2004 में एक सिनेमा हॉल मालिक के सात साल के बेटे का अपहरण कर अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था।

बता दें, जयपाल 11 साल से 10 राज्यों में 45 आपराधिक मामलों में वांटेड था। 9 जून को शंभू बॉर्डर पर राजपुरा के पास लुधियाना के साहनेवाल निवासी भरत कुमार को बंगाल की कार नंबर डब्ल्यूबी-02 आर-4500 व 30 बोर पिस्टल समेत काबू किया गया। पूछताछ में वह जयपाल का साथी निकला। उसने बताया कि जयपाल कोलकाता में है। फिर बंगाल पुलिस को सूचित कर पंजाब पुलिस की ओकू टीम बाई एयर भेजी गई। जयपाल वहां 22 मई से फर्जी नाम से रह रहा था। जहां पर उसका एनकाउंटर कर दिया गया।

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