High Court का केंद्र सरकार को नोटिस, कोरोना योद्धाओं के लिए इलाज नीति पर मांगा जवाब

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया है कि बीते वर्ष 2020 में पंजाब में कोरोना की जांच के लिए बनाई गई पहली टेस्टिंग लैब में गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। याचिकाकर्ता ने इसमें अपनी सेवाएं दीं थी।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Tue, 11 May 2021 10:51 AM (IST) Updated:Tue, 11 May 2021 10:51 AM (IST)
High Court  का केंद्र सरकार को नोटिस, कोरोना योद्धाओं के लिए इलाज नीति पर मांगा जवाब
कोविड-19 योद्धाओं के रोग ग्रस्त होने पर इलाज देने की नीति है या नहीं। (सांकेतिक तस्वीर)

लुधियाना, चंडीगढ़, जेएनएन। लुधियाना की गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के एक असिसटेंट प्रोफेसर की याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या कोरोना के दौरान ड्यूटी करने वाले कोरोना योद्धाओं में से किसी के रोग ग्रस्त होने पर उसे प्राथमिकता के आधार पर इलाज देने की केंद्र सरकार के पास कोई नीति है या नहीं। जस्टिस जेएस पुरी ने गड़वासू के असिसटेंट प्रो. चंचल  सिंह की ओर से उन्हें उनकी किडनी के इलाज में प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया गया।

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया है कि बीते वर्ष 2020 में पंजाब में कोरोना की जांच के लिए बनाई गई पहली टेस्टिंग लैब में गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। याचिकाकर्ता ने इसमें अपनी सेवाएं दीं थी। तब केंद्र सरकार ने डाक्टरों, पुलिस व कोरोना के दौरान महत्वपूर्ण सेवाएं देने वालों को कोरोना योद्धा माना था। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि नवंबर, 2020 में जब वह अपनी ड्यूटी निभा रहा था तो घातक किडनी के रोग से ग्रसित हो गया।

इसके बाद उसका लुधियाना के डीएमसी और मैक्स अस्पताल में डायलिसिस शुरू हुआ। उन्हें बाद पता चला कि उनकी किडनी फेल हो चुकी है। 20 जनवरी को उसने पीजीआइ से संपर्क किया और अपनी किडनी ट्रांसप्लांट की मांग की। लेकिन पीजीआइ की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वह भी कोरोना योद्धा है और उसे इलाज में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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